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गुजरात में RTE प्रवेश 2026: आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 84,000 सीटें उपलब्ध

गुजरात सरकार ने RTE अधिनियम के तहत 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 84,000 सीटें उपलब्ध कराई हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता मानदंडों की जानकारी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जो निजी स्कूलों में शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।
 
गुजरात में RTE प्रवेश 2026: आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 84,000 सीटें उपलब्ध

गुजरात में RTE प्रवेश 2026



गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए इस बार लगभग 84,000 सीटें उपलब्ध कराई हैं। इन सीटों का उद्देश्य इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।


गुजरात में निजी स्कूलों में RTE अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए शुरू हो गई है। इस वर्ष, राज्य सरकार ने विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए लगभग 84,000 सीटें आवंटित की हैं। इन सीटों का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके लिए निजी स्कूलों में शिक्षा लेना संभव नहीं है।


RTE अधिनियम के तहत, कक्षा 1 में निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटें प्रवेश के लिए आरक्षित हैं। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य वंचित समूहों के बच्चों को लाभ पहुंचाता है.


गुजरात स्कूलों के लिए आवेदन तिथियाँ और प्रक्रिया

इस वर्ष, RTE अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन 4 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और 17 अप्रैल 2026 तक खुले रहेंगे। आवेदक राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसलिए स्कूलों में भौतिक रूप से फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदकों को अपने जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहिए।


गुजरात स्कूल प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया के दौरान, माता-पिता को कई आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र या आयकर रिटर्न (ITR) शामिल हैं। यदि ITR दाखिल नहीं किया गया है, तो इसके बजाय एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि कोई आयकर दाखिल नहीं किया गया। ये दस्तावेज बच्चे की पात्रता और परिवार की आर्थिक स्थिति की पुष्टि के लिए अनिवार्य हैं।


RTE प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड और आयु सीमा

RTE अधिनियम के तहत प्रवेश प्राप्त करने के लिए कुछ अनिवार्य नियम हैं। सबसे पहले, बच्चे का राज्य का निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा, बच्चे को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या मान्यता प्राप्त वंचित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। इस वर्ष, बच्चे की आयु 1 जून 2026 को 6 वर्ष होनी चाहिए। वार्षिक आय की सीमा ₹6 लाख निर्धारित की गई है ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।


RTE के तहत बच्चों के लिए सीटें और शिक्षा का माध्यम

RTE अधिनियम के तहत बच्चों के लिए सीट आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित है। आवेदन के समय, माता-पिता को 8 से 10 स्कूलों की प्राथमिकताएँ सूचीबद्ध करनी होती हैं, और सीटें बच्चे की प्राथमिकताओं और उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती हैं। यदि आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है, तो चयन कंप्यूटर आधारित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। कुछ विशेष श्रेणियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे अनाथ, विकलांग बच्चे, बाल श्रमिक, शहीद सैनिकों के बच्चे, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चे। इसके अलावा, निजी स्कूलों में शिक्षा विभिन्न भाषाओं में दी जाती है, जिनमें गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू शामिल हैं।