यूपी में बिना नेट और पीएचडी के बन सकेंगे प्रोफेसर, जल्द लागू होगी नई योजना

यूजीसी ने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' योजना का समर्थन किया

उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना।

विभिन्न क्षेत्रों में विविध विशेषज्ञता

उद्योग, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, विज्ञान, कला-विभिन्न विषयों के प्रोफेसर।

नियुक्ति मानदंड

यूजीसी नियमों के अनुसार प्रैक्टिस के प्रोफेसरों को अधिकतम चार वर्षों के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

संस्थागत नीति परिवर्तन

सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अनिवार्य नियम संशोधन के निर्देश।

भर्ती का दायरा बढ़ाया गया

इस योजना के तहत गैर-पेशेवर शिक्षकों को प्रैक्टिस के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है।

यूजीसी का प्रोत्साहन

यूपी के विश्वविद्यालयों ने आसन्न भर्ती का संकेत देते हुए इस पहल पर सहयोग करने का आग्रह किया।

प्रत्याशित विस्तार

उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की भर्तियां आने की उम्मीद है।

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