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UGC के नए समानता नियम 2026: कॉलेजों में भेदभाव के खिलाफ सख्त कदम

UGC ने 2026 से लागू होने वाले नए समानता नियमों की घोषणा की है, जो कॉलेजों में भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। नए नियमों में विकलांगता को भी भेदभाव का आधार माना गया है। इसके अलावा, हर कॉलेज में एक समानता समिति का गठन होगा, जिसमें 50% सदस्य SC, ST और OBC श्रेणियों से होंगे। हालांकि, इन नियमों के खिलाफ सोशल मीडिया पर विरोध भी हो रहा है। जानें इस विषय में और क्या है।
 
UGC के नए समानता नियम 2026: कॉलेजों में भेदभाव के खिलाफ सख्त कदम

UGC समानता नियम 2026


UGC समानता नियम 2026: यदि आप कॉलेज के छात्र हैं या जल्द ही विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले हैं, तो UGC के नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। UGC ने सभी कॉलेजों के लिए नए और सख्त "समानता" नियम लागू किए हैं, जो 13 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों का उद्देश्य परिसर में किसी भी छात्र के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना है, लेकिन इन नियमों के कुछ बिंदुओं ने अब विवाद उत्पन्न कर दिया है।


नए नियमों की विशेषताएँ

नए नियम क्या हैं?
अब, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के साथ-साथ, विकलांगता को भी भेदभाव का एक प्रमुख आधार माना जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई विकलांग छात्र परिसर में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करता है, तो इसे अब गंभीर अपराध माना जाएगा।


पहले, भेदभाव की शिकायतों पर निर्णय संस्थानों की विवेकाधीनता पर निर्भर थे, लेकिन अब UGC ने "भेदभावपूर्ण व्यवहारों" की एक लंबी सूची जारी की है। यदि किसी संस्थान को SC/ST या OBC छात्रों के खिलाफ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव करते हुए पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


समितियों में 50% आरक्षण

नए नियमों के तहत, हर कॉलेज में अब एक "समानता समिति" होगी। डिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की सिफारिश के आधार पर, इस 10-सदस्यीय समिति के आधे (50%) सदस्य SC, ST और OBC श्रेणियों से होंगे।


इसके अतिरिक्त, हर कॉलेज को अब एक वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें भेदभाव के मामलों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण होगा। हालांकि, इन नियमों के खिलाफ सोशल मीडिया पर #RollbackUGC हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। विरोध करने वाले आरोप लगाते हैं कि ये नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों को "संभावित अपराधियों" के रूप में चित्रित कर रहे हैं, जिसे वे "UGC का काला कानून" कह रहे हैं।