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हरियाणा में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट पदों के लिए नए नियम लागू

हरियाणा सरकार ने सरकारी कॉलेजों में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती और प्रमोशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों को 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास होना आवश्यक है और आयु सीमा 18 से 42 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा, कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना। जानें इन नियमों के बारे में विस्तार से।
 

हरियाणा सरकार का नया निर्णय


हरियाणा सरकार ने सरकारी कॉलेजों में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती और प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा एजुकेशन कॉलेज कैडर (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दी गई।


नए नियमों की विशेषताएँ

12वीं साइंस स्ट्रीम की आवश्यकता


नए नियमों के अनुसार, जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पद के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी विषय होना अनिवार्य है।


सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में लेबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में कम से कम 5 साल का अनुभव होना आवश्यक है। प्रमोशन के लिए भी निर्धारित अनुभव और शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। इन शर्तों को पूरा न करने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।


आयु सीमा

आयु सीमा 18 से 42 साल


जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 42 साल निर्धारित की गई है। भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें पूरी करनी होंगी।


कैबिनेट के अन्य निर्णय

कैबिनेट ने लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय


हरियाणा कैबिनेट की बैठक में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के नियमों के अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है, जिसमें विकास परियोजनाओं के लिए भू-मालिकों को कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 फीसदी हिस्सा देने का प्रावधान है।


इसके अलावा, युवाओं को अवैध विदेशी भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट जैसी ठगी से बचाने के लिए ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। वहीं संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय भी लिया गया है।