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बिहार के शिक्षकों के लिए नई वेतन प्रक्रिया: हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा वेतन

बिहार के शिक्षकों के लिए एक नई वेतन प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके तहत सभी शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें नियमित और अनुबंधित शिक्षकों दोनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया 25 तारीख से शुरू होगी, जिससे सभी शिक्षकों का वेतन उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। जानें इस नई प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 
बिहार के शिक्षकों के लिए नई वेतन प्रक्रिया: हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा वेतन

बिहार में शिक्षकों के लिए राहत


बिहार के शिक्षकों को अब एक महत्वपूर्ण राहत मिलने जा रही है। शिक्षा विभाग के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत, सभी शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। प्रशासन इस प्रक्रिया की तैयारी 25 तारीख से शुरू करेगा। इस SOP में संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है, जिनका वेतन राज्य कोष से दिया जाता है। नए नियमों के अनुसार, सभी शिक्षकों का वेतन उनके बैंक खातों में पहले दिन जमा किया जाएगा।


SOP का विवरण

शिक्षा विभाग ने 8 दिसंबर 2025 को SOP जारी की थी। इस प्रक्रिया के तहत, नियमित शिक्षकों के लिए, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हर महीने की 20 से 25 तारीख के बीच सभी शिक्षकों की उपस्थिति रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी (स्थापना) 25 तारीख तक वेतन पर्ची तैयार करेंगे और 26 तारीख को इसे कोषागार में जमा करेंगे। कोषागार 30 तारीख तक इसे मंजूरी देगा, और शिक्षकों के खातों में वेतन 1 तारीख को जमा होगा।


जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र

संपूर्ण प्रक्रिया के लिए पत्र भेजा गया
इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र भेजा है। जिन शिक्षकों का वेतन 1 तारीख को दिया जाएगा, उनमें शिक्षक और रात के चौकीदार शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों का वेतन राज्य कोष से दिया जाता है, उन्हें भी 1 तारीख को वेतन मिलेगा।


अनुबंधित शिक्षकों का भी समावेश

अनुबंधित शिक्षकों के लिए SOP
नियमित शिक्षकों के अलावा, अनुबंधित शिक्षकों के लिए भी SOP तय की गई है, जो समग्र शिक्षा कोष से वेतन प्राप्त करते हैं। उन्हें महीने की 20 से 22 तारीख के बीच अपनी उपस्थिति रिपोर्ट जमा करनी होगी। ये रिपोर्ट 26 तारीख तक कोषागार में भेजी जाएंगी। कोषागार 30 तारीख तक इन वेतन पर्चियों को मंजूरी देगा। जिला शिक्षा कार्यालय 26 से 29 तारीख के बीच बैंक सलाह तैयार करेगा। इसे 30 तारीख को बैंक में भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सभी सरकारी कर्मचारी और कोषागार से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी हर महीने की पहली तारीख को अपना वेतन प्राप्त करें।