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दिल्ली में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

दिल्ली में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 2 मार्च 2026 से शुरू होगी। इस प्रक्रिया में आवेदन पत्र, चयन प्रक्रिया और आरक्षण के नियम शामिल हैं। माता-पिता को अपने बच्चों के लिए सही स्कूल चुनने में मदद करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है। जानें कि कैसे आवेदन करें और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
 
दिल्ली में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत



दिल्ली में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 2 मार्च 2026 से शुरू होने जा रही है। केवल दिल्ली में रहने वाले बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं। स्कूल के निकट रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।


प्रवेश प्रक्रिया के नियम

यदि कोई बच्चा स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में रहता है, तो उसे पहले अवसर मिलेगा। 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि बच्चा और दूर रहता है, तो माता-पिता को यह सुनिश्चित करने के लिए एक हलफनामा देना होगा कि वे बच्चे के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करेंगे।


आवेदन पत्र कब उपलब्ध होंगे?

नर्सरी प्रवेश के लिए आवेदन पत्र 2 मार्च से 16 मार्च 2026 तक स्कूलों में उपलब्ध होंगे। सुबह और सामान्य शिफ्ट स्कूलों के लिए समय सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक होगा। शाम की शिफ्ट स्कूलों में, समय 2:30 से 5:30 बजे तक होगा। भरे हुए फॉर्म को स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। फॉर्म लेने या जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।


सूची और चयन प्रक्रिया

18 मार्च 2026 को स्कूल सभी आवेदनों की सूची प्रकाशित करेंगे। किसी भी त्रुटि या चूक को उजागर किया जाएगा। माता-पिता अपनी गलतियों की समीक्षा कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। 20 मार्च 2026 को एक पारदर्शी लॉटरी (चुनाव) आयोजित की जाएगी। चयनित बच्चों की सूची 23 मार्च 2026 को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट की जाएगी। चयनित बच्चों को 24 से 2 अप्रैल 2026 के बीच स्कूल में नामांकन कराना होगा। यदि कोई सीटें खाली रह जाती हैं, तो एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। प्रतीक्षा सूची से प्रवेश 4 से 7 अप्रैल 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।


बच्चे की आयु कैसे निर्धारित की जाएगी?

बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। नर्सरी के लिए, बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष होनी चाहिए। केजी के लिए, 4 से 5 वर्ष और कक्षा 1 के लिए, 5 से 6 वर्ष होनी चाहिए। आयु का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दिल्ली में निवास का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली बिल), बच्चे की तस्वीर, और किसी भी आरक्षण का प्रमाण। यदि बच्चा विकलांग है या वंचित समूह से संबंधित है, तो 30 दिनों के लिए अस्थायी प्रवेश दिया जा सकता है, भले ही ये दस्तावेज न हों। इसके बाद, दस्तावेज जमा करने होंगे।


आरक्षण के नियम

नर्सरी प्रवेश में आरक्षण के नियम स्पष्ट हैं। 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों (SC) के लिए, 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए, 3 प्रतिशत विकलांग बच्चों के लिए, और 2 प्रतिशत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। यह आरक्षण निजी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लागू होता है। बच्चे का टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रवेश के छह महीने के भीतर स्कूल में जमा करना होगा। यदि टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, तो प्रवेश से इनकार किया जा सकता है।