दिल्ली के निजी स्कूलों में 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा
दिल्ली में निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। इस बार, 1,700 से अधिक स्कूलों में प्रवेश एक समान दिशा-निर्देशों के तहत होगा।
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, ताकि सभी माता-पिता को यह विश्वास हो सके कि उनके बच्चों का चयन निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण तिथियों को निर्धारित किया गया है, जिससे अभिभावक समय पर तैयारी कर सकें।
प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियाँ
प्रवेश कब शुरू होगा?
2026-27 शैक्षणिक वर्ष के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी। माता-पिता अपने बच्चों के लिए नर्सरी, केजी या पहली कक्षा के प्रवेश फॉर्म 27 दिसंबर तक भर सकेंगे। इस बार आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी, जिससे सभी के लिए पहुंच आसान हो सके।
चयन सूची कब जारी होगी?
चयन सूची की तारीखें:
स्कूलों द्वारा चयनित बच्चों की पहली सूची 23 जनवरी, 2026 को जारी की जाएगी। इस सूची में प्रतीक्षा सूची और बच्चों को दिए गए अंक शामिल होंगे। यदि किसी माता-पिता को कोई समस्या होती है, तो वे 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरी सूची 9 फरवरी को जारी की जाएगी, और समाधान की अवधि 10 से 16 फरवरी तक होगी। यदि आवश्यक हुआ, तो स्कूल 5 मार्च को एक अतिरिक्त सूची भी जारी कर सकते हैं। पूरी प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च, 2026 को समाप्त होगी। सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 75% सीटों के लिए वही नियम लागू होंगे, जबकि 25% सीटें EWS या वंचित समूहों के लिए आरक्षित हैं, जिनके लिए अलग दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
पंजीकरण शुल्क और अन्य नियम
पंजीकरण शुल्क:
स्कूल केवल ₹25 का पंजीकरण शुल्क ले सकते हैं। prospectus खरीदना अनिवार्य नहीं है; यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। लॉटरी का आयोजन कंप्यूटर के माध्यम से या माता-पिता की उपस्थिति में किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया खुली और पारदर्शी बनी रहे। माता-पिता को लॉटरी के बारे में कम से कम दो दिन पहले स्कूल की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
पता प्रमाणित करने के लिए माता-पिता के नाम पर राशन कार्ड, बच्चे या माता-पिता में से किसी एक के नाम पर निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता का मतदाता पहचान पत्र, बिजली, पानी या टेलीफोन बिल, बच्चे का पासपोर्ट और माता-पिता के नाम पर आधार कार्ड आवश्यक हैं।
