12 फरवरी को भारत भर में श्रमिकों का प्रदर्शन: क्या होगा बंद?
देशव्यापी हड़ताल की तैयारी
केंद्रीय श्रमिक संघ और किसान संगठनों ने 12 फरवरी, 2026 को नए श्रम कानूनों और प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है। रिपोर्टों के अनुसार, 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों - INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC - ने इस हड़ताल का समर्थन किया है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है और दैनिक गतिविधियों में रुकावट आ सकती है। इस कारण, राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहने की संभावना है।
बाजार और सेवाओं पर प्रभाव
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, कई राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी कार्यालय, परिवहन सेवाएं और बाजार भी बंद रहने की संभावना है।
क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (कम क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं).
- सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (कम उपस्थिति).
- सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जैसे बसें और टैक्सियाँ (कम आवृत्ति पर).
- कारखाने और औद्योगिक इकाइयां (कार्यस्थल स्थगित होने की संभावना है).
- स्कूल और कॉलेज (संभवतः बंद रहेंगे).
- बाजार और स्थानीय दुकानें (बंद होने की संभावना है).
खुला रहेगा
- अस्पताल और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं
- एम्बुलेंस सेवाएं
- चिकित्सा भंडार और फार्मेसियां
- अग्निशामक एवं बचाव सेवाएं
- दूध की आपूर्ति
- समाचार पत्र वितरण
- हवाई अड्डे और उड़ान संचालन
- एटीएम
नए श्रम कानूनों का विरोध
श्रमिक संघ चार नए श्रम कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो पिछले वर्ष लागू हुए 29 श्रम कानूनों को दरकिनार कर देते हैं। विरोधियों का कहना है कि ये नए कानून श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करेंगे, नौकरी की सुरक्षा को कम करेंगे और नियोक्ताओं को कर्मचारियों की भर्ती और बर्खास्तगी में आसानी प्रदान करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने निजीकरण, वेतन संबंधी मुद्दों और सामाजिक सुरक्षा की कमी पर भी आपत्ति जताई है।
यूनियनों के अनुसार, विरोध नोटिस विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में वितरित किए गए हैं। वे चार श्रम संहिताओं और नियमों को हटाने, बीज विधेयक का मसौदा, विद्युत संशोधन विधेयक और सतत परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास (शांति) अधिनियम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही, वे एमजीएनआरईजीए को बहाल करने और विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को निरस्त करने का अनुरोध कर रहे हैं।
