हरियाणा के डीजीपी की सैलरी और नियुक्ति प्रक्रिया
हरियाणा डीजीपी की सैलरी
हरियाणा के डीजीपी की सैलरी: हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई. पुराण कुमार की आत्महत्या ने पुलिस विभाग में हलचल मचा दी है। आत्महत्या नोट में कई अधिकारियों का नाम लिया गया था, जिसमें डीजीपी का भी नाम शामिल था। इस मामले में अब महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है, और डीजीपी शत्रुघ्न कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। ओपी सिंह को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में, हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के डीजीपी को कितनी सैलरी मिलती है और इस पद पर नियुक्ति कैसे होती है।
डीजीपी का पद क्या है?
डीजीपी का पूरा नाम: डीजीपी का मतलब पुलिस महानिदेशक है, और इसे हिंदी में पुलिस निदेशक जनरल कहा जाता है। राज्यों में, डीजीपी पुलिस विभाग का सबसे उच्च पद है, जो तीन सितारा रैंक का होता है। आईपीएस अधिकारी इस पद पर पदोन्नति के बाद पहुंचते हैं। उनका कार्यकाल आमतौर पर दो साल होता है, हालांकि सरकार की इच्छा पर इसे बढ़ाया जा सकता है।
नियुक्ति प्रक्रिया
कैसे होती है नियुक्ति: डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से होती है। राज्य सरकार आयोग को अधिकारियों के नाम भेजती है, जिनमें से वरिष्ठता के आधार पर तीन नाम चुने जाते हैं। इसके बाद राज्य सरकार अपनी पसंद का अधिकारी चुन सकती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है, जिससे डीजीपी की नियुक्ति का अंतिम निर्णय अब कैबिनेट पैनल करेगा।
डीजीपी की सैलरी
सैलरी की जानकारी: हरियाणा में, डीजीपी की सैलरी 225,000 रुपये है, जो लेवल 17 के अंतर्गत आती है। इसके अलावा, उन्हें विभिन्न भत्ते भी दिए जाते हैं, जिसमें आवास, वाहन, सुरक्षा कर्मी और अन्य सहायक शामिल हैं। यह जानकारी हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
