रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC 2026 के लिए 5,165 पदों की स्वीकृति दी
रेलवे भर्ती बोर्ड की नई भर्ती प्रक्रिया
RRB NTPC 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने उन स्नातकों के लिए अच्छी खबर दी है जो रेलवे में नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं। बोर्ड ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) 2026 के तहत 5,165 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति गुरुवार को दी गई। इनमें 3,477 स्नातक स्तर के पद और 1,688 अंडरग्रेजुएट स्तर के पद शामिल हैं।
रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे इन स्वीकृत पदों के आधार पर भर्ती के लिए अपनी अंतिम मांगें प्रस्तुत करें। आवेदन की तिथियों, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा शुल्क और परीक्षा कार्यक्रम के बारे में जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है; ये जानकारी केंद्रीय रोजगार अधिसूचना (CEN) जारी होने पर स्पष्ट होगी।
**स्नातक स्तर के पदों की स्वीकृति**
कुल रिक्तियों में से, बोर्ड ने 3,477 स्नातक स्तर के पदों को मंजूरी दी है। इनमें 2,750 ट्रैफिक/ऑपरेटिंग पद, 56 मुख्य वाणिज्यिक-टिकट पर्यवेक्षक पद, 300 जूनियर अकाउंट सह-टाइपिस्ट पद और 371 सीनियर क्लर्क सह-टाइपिस्ट पद शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, 1,688 अंडरग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए नियुक्तियां निर्धारित की गई हैं। इनमें 200 अकाउंट क्लर्क सह-टाइपिस्ट पद, 700 वाणिज्यिक सह-टिकट क्लर्क पद, 600 जूनियर क्लर्क सह-टाइपिस्ट पद और 188 ट्रेनों के क्लर्क पद शामिल हैं। ये पद विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में वितरित किए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने इन पदों को आगामी केंद्रीय रोजगार अधिसूचना (CEN) के लिए स्वीकृत किया है। इस अधिसूचना में भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान (IRIFM), सिकंदराबाद के लिए भी रिक्तियां शामिल हैं।
अंतिम मांगें 7 से 15 सितंबर के बीच प्रस्तुत की जाएंगी
रेलवे बोर्ड के अनुसार, संबंधित क्षेत्रीय और उत्पादन इकाइयां 7 से 15 सितंबर, 2026 के बीच अपनी अंतिम मांगें प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद प्रक्रिया मुख्य कार्मिक अधिकारी के कार्यालय स्तर (16 से 22 सितंबर), रेलवे भर्ती बोर्ड स्तर (23 से 25 सितंबर) और नोडल रेलवे भर्ती बोर्ड स्तर (26 सितंबर से आगे) पर आगे बढ़ेगी।
आवेदन की तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मांगें स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
