राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025: आर्थिक सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का परिचय
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और विशेष योग्य व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। सभी जातियों और वर्गों के पुरुष और महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, और पेंशन राशि हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
पेंशन की वृद्धि और लाभ
इस योजना के तहत वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा और एकल महिलाओं को सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा हर महीने गरीबों को जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। पेंशन में जुलाई में 5% और जनवरी में 10% की वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में, न्यूनतम पेंशन राशि 1150 रुपये प्रति माह है।
योजना के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाएं
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कई उप योजनाएं शामिल हैं, जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना।
वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता
सभी लाभार्थियों को हर साल वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। यह सत्यापन नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन नहीं कराता है, तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी।
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की न्यूनतम आयु 55 वर्ष और पुरुष की 58 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत 1150 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
इस योजना के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 से 75 वर्ष की आयु के लिए 1150 रुपये और 75 वर्ष से अधिक के लिए 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
इस योजना के तहत 40% या उससे अधिक की निशक्तता वाले विशेष योग्यजन पात्र हैं। परिवार की वार्षिक आय 60000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1150 रुपये और 75 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों को 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
इस योजना में महिला की न्यूनतम आयु 55 वर्ष और पुरुष की 58 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के तहत भी 1150 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। योजना का अनुमोदन होने के बाद लाभार्थी को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
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