दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी
महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति
दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महिलाओं को दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक होगी।
काम के घंटे और सुरक्षा प्रावधान
कर्मचारियों को 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता।
दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, कोई भी कर्मचारी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक या प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। यदि कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है, तो उसे उसके सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां महिलाएं रात की शिफ्ट में काम करेंगी, वहां पर्याप्त सुरक्षा, परिवहन और सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए।
आंतरिक शिकायत समिति का गठन
शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा।
महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, प्रत्येक संगठन को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
काम के समय की सीमाएं
लगातार पांच घंटे से अधिक काम नहीं होगा।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी लगातार पांच घंटे से अधिक काम नहीं करेगा, और अनिवार्य विश्राम अवधि होगी। इसके अलावा, नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई कर्मचारी केवल रात की शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर न हो।
सुरक्षा उपाय और कानूनी लाभ
सुरक्षा बढ़ाने के लिए, दुकानों और कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और उनकी फुटेज कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। कर्मचारियों को कानूनी लाभ जैसे कि मुआवजा अवकाश, न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, बीमा, और राष्ट्रीय छुट्टियों पर काम करने के लिए बोनस भी मिलेगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस वर्ष की शुरुआत में दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम पर रखने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
