RPSC ने आवेदन सुधार और वापसी की प्रक्रिया की घोषणा की
RPSC द्वारा आवेदन सुधार की सुविधा
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एपीओ, इंस्पेक्टर (फैक्ट्री और बॉयलर), और इंस्पेक्टर (फैक्ट्री - रासायनिक) भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन सुधार और वापसी की खिड़की 24 जुलाई तक खोल दी है। इस प्रक्रिया, शुल्क और नियमों के बारे में जानें।
युवाओं के लिए खुशखबरी
राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छी खबर है। RPSC ने विभिन्न महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार करने या अनुपयुक्त होने पर अपने आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है।
आवेदन में सुधार की आवश्यकता
कई बार उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भरते समय गलतियाँ कर देते हैं, जिससे परीक्षा में अयोग्यता या दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 18 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक एक विशेष सुधार खिड़की खोली है।
कौन सी परीक्षाओं पर लागू होगा?
यह विशेष सुधार खिड़की मुख्य रूप से तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के लिए खोली गई है:
1. सहायक अभियोजन अधिकारी (APO - प्रारंभिक) परीक्षा-2026
2. इंस्पेक्टर (फैक्ट्री और बॉयलर) परीक्षा-2025
3. इंस्पेक्टर (फैक्ट्री - रासायनिक) परीक्षा-2025
आवेदन संशोधन की प्रक्रिया और नियम
आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में सभी विवरण नहीं बदल सकेंगे। 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' प्रक्रिया के दौरान दिए गए विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट आकार का फोटो, जन्म तिथि और लिंग में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, उम्मीदवार अन्य सभी जानकारी में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए ₹500 का शुल्क लिया जाएगा, जिसे किसी भी नजदीकी ई-मित्र कियोस्क या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। उम्मीदवारों को अपने SSO ID का उपयोग करके लॉगिन करना होगा और फिर भर्ती पोर्टल पर जाकर संबंधित परीक्षा के लिए 'संपादित करें' विकल्प का चयन करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन या संशोधन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अनुपयुक्त उम्मीदवारों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई
सुधार सुविधा के अलावा, RPSC ने उन उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है जो आवश्यक योग्यता के बिना आवेदन करते हैं। आयोग ने ऐसे अनुपयुक्त उम्मीदवारों को 18 से 24 जुलाई 2026 के बीच अपने आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है। आवेदन वापस न लेने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों को आगामी RPSC भर्ती परीक्षाओं से एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।
गैर-उपस्थित उम्मीदवारों के लिए OTR को ब्लॉक किया जाएगा
आयोग केवल अनुपयुक्त उम्मीदवारों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि उन उम्मीदवारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है जो आवेदन करते हैं लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं होते। आयोग का मानना है कि परीक्षाओं का आयोजन महत्वपूर्ण प्रशासनिक संसाधनों और सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता करता है। इसलिए, जो उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेने का इरादा नहीं रखते हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन वापस लेने चाहिए। जो उम्मीदवार ऐसा नहीं करते हैं और बिना वैध कारण के अनुपस्थित रहते हैं, उनके 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) की सुविधा स्थायी रूप से ब्लॉक की जा सकती है।
