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यूजीसी ने जारी की खुले और ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित सूची

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए अनुमोदित उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) की एक सूची जारी की है। यूजीसी नियमों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना है।
 
 
यूजीसी ने जारी की खुले और ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित सूची

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हाल ही में ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए अनुमोदित उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) की एक सूची जारी की है। यूजीसी नियमों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना है।
UGC Releases List of Universities Providing Open and Online Distance Learning Courses

ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय:

यूजीसी द्वारा लगभग 80 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम पेश करने की मंजूरी दी गई है। सूची में शामिल कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं:

  • जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली
  • नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता
  • एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश
  • मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,हैदराबाद
  • पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़
  • डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम
  • गुंटूर विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश

ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में आवेदन करने वाले छात्रों के लिए दिशानिर्देश:

यूजीसी ने छात्रों के लिए ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए आवेदन करते समय विचार करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं:

  1. मान्यता स्थिति की पुष्टि करें: छात्रों को उस सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाले एचईआई की मान्यता स्थिति को यूजीसी-डीईबी वेबसाइट पर सत्यापित करना चाहिए।
  2. एचईआई के वेब पोर्टल की जांच करें: सटीक जानकारी के लिए एचईआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए विवरण की जांच करना उचित है।
  3. निषिद्ध कार्यक्रम और व्यवस्थाएँ: छात्रों को पाठ्यक्रम का चयन करते समय निषिद्ध कार्यक्रमों और फ़्रेंचाइज़िंग व्यवस्थाओं के निषेध पर ध्यान देना चाहिए।
  4. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: सुनिश्चित करें कि ओडीएल कार्यक्रमों से संबंधित सभी गतिविधियाँ निर्दिष्ट क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर आयोजित की जाती हैं।