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SC Seeks Name : पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के लिए खोज समिति गठित करने के लिए SC ने मांगे नाम

पश्चिम बंगाल में एक विवाद हो रहा है जो राज्यपाल और सरकार के बीच चल रहा है जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पर विवाद है। पश्चिम बंगाल की सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्तियों में मनमानी कर रहे हैं।

 
SC Seeks Name : पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के लिए खोज समिति गठित करने के लिए SC ने मांगे नाम

पश्चिम बंगाल में एक विवाद हो रहा है जो राज्यपाल और सरकार के बीच चल रहा है जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पर विवाद है। पश्चिम बंगाल की सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्तियों में मनमानी कर रहे हैं।
SC Seeks Name : पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के लिए खोज समिति गठित करने के लिए SC ने मांगे नाम

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उसमें कहा गया है कि कुलपतियों को चुनने के लिए एक खोज समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, प्रशासक, शिक्षाविद, और न्यायविद जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की शामिली की जाएगी।
SC Seeks Name : पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के लिए खोज समिति गठित करने के लिए SC ने मांगे नाम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश

पीठ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति और चयन के लिए खोज समिति की मांग की है, और इस समिति के सदस्यों को चुनने के लिए विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन (यूजीसी) से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से तीन से पांच लोगों के नाम देने की प्रक्रिया तय की है।

नियुक्ति प्रक्रिया

इस फैसले के अनुसार, चुनाव के बजाय नियुक्तियों की प्रक्रिया में एक खोज समिति का गठन किया जाएगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की शामिली होगी। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक न्यायिक निर्णय है जिसके अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा।