ईडब्ल्यूएस के नाम पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश पर NMC ने लगाया प्रतिबंध, मेडिकल कॉलेजों को दिए निर्देश
नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश के मेडिकल कॉलेजों को आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कोटा का सही तरीके से पालन करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण तय किया है.
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नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश के मेडिकल कॉलेजों को आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कोटा का सही तरीके से पालन करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण तय किया है.
इसका मतलब यह नहीं है कि अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें जोड़ दी जाएं। वर्तमान में, एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या में से केवल आरक्षित सीटें ही दी जा सकती हैं।
ईडब्ल्यूएस कोटा उद्धृत किया गया
आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ मेडिकल कॉलेजों ने स्वीकृत एमबीबीएस सीटों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके भी छात्रों को प्रवेश दिया। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने सरकार के ईडब्ल्यूएस कोटा का जिक्र किया.
यह प्रक्रिया नियमों से बिल्कुल अलग है. अधिकारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज को 100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की अनुमति है, तो उनमें से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस छात्रों को दी जा सकती हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम पर 100 के अलावा 110 सीटें नहीं जोड़ी जा सकतीं.