स्कूल शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य, महाराष्ट्र सरकार का आदेश
महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिकता बढ़ाने और साफ-सुथरी उपस्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य भर में स्कूल शिक्षकों के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी हालिया सरकारी संकल्प (जीआर) में पोशाक के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देशों की रूपरेखा दी गई है और शिक्षकों के नाम के लिए एक अद्वितीय उपसर्ग पेश किया गया है।
नए ड्रेस कोड दिशानिर्देश: जीआर के अनुसार, पुरुष और महिला दोनों शिक्षकों को निम्नलिखित ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक है:
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महिला शिक्षक:
- साड़ी या पोशाक (सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता और दुपट्टा)।
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पुरुष शिक्षक:
- पतलून और शर्ट (खींचे हुए)।
अतिरिक्त दिशानिर्देश:
- शिक्षकों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक साफ-सुथरी और किसी भी डिज़ाइन या चित्र से रहित होनी चाहिए।
- स्कूलों को ड्रेस कोड का रंग चुनने की स्वायत्तता है।
- पुरुष शिक्षकों के लिए शर्ट हल्के रंग की होनी चाहिए, जबकि पतलून गहरे रंग की होनी चाहिए।
- डिज़ाइन वाली टी-शर्ट, जींस या शर्ट सख्त वर्जित हैं।
शिक्षकों के लिए उपसर्ग 'Tr':
एक महत्वपूर्ण कदम में, शिक्षकों को अब डॉक्टरों और अधिवक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधियों के समान, अपने नाम से पहले उपसर्ग 'Tr' का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर शिक्षकों की पेशेवर पहचान पर और जोर देना है।
सभी स्कूलों में कार्यान्वयन:
ड्रेस कोड निर्देश निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों सहित महाराष्ट्र के सभी स्कूलों पर लागू होता है। पोशाक का मानकीकरण करके, सरकार प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए अनुकूल एक समान और पेशेवर वातावरण बनाना चाहती है।