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जेईई मेन 2024: अनुचित गतिविधियों की सूची जो उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से रोक सकती है

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक जेईई मेन 2024 आयोजित कर रही है। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से तीन दिन पहले अपने हॉल टिकट/प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि, एनटीए ने कुछ ऐसी प्रथाओं को सूचीबद्ध किया है जिनके परिणामस्वरूप अनुचित प्रथाओं में शामिल उम्मीदवारों के लिए जेईई मेन रद्द किया जा सकता है।
 
 
JEE Main 2024: List of Unfair Activities That Can Debar Candidates From Appearing in Exam

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक जेईई मेन 2024 आयोजित कर रही है। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से तीन दिन पहले अपने हॉल टिकट/प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि, एनटीए ने कुछ ऐसी प्रथाओं को सूचीबद्ध किया है जिनके परिणामस्वरूप अनुचित प्रथाओं में शामिल उम्मीदवारों के लिए जेईई मेन रद्द किया जा सकता है।
JEE Main 2024: List of Unfair Activities That Can Debar Candidates From Appearing in Exam

जेईई मेन 2024 परीक्षा में अनुचित व्यवहार:

  1. निषिद्ध वस्तुओं का कब्ज़ा: परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के पास निषिद्ध वस्तुओं या वस्तुओं का कब्ज़ा पाया गया तो उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाएगा।

  2. प्रतिरूपण: परीक्षा लिखने या नकल के लिए सामग्री तैयार करने के लिए किसी और का उपयोग करना एक अनुचित अभ्यास माना जाता है।

  3. परीक्षा दिशानिर्देशों को तोड़ना: ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो एनटीए द्वारा दिए गए परीक्षा दिशानिर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन करती हैं।

  4. कदाचार में दूसरों की मदद करना: अन्य उम्मीदवारों को कदाचार करने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की पेशकश करना या स्वीकार करना।

  5. परीक्षा के दौरान संचार: परीक्षा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने या संवाद करने का प्रयास करना निषिद्ध है जो परीक्षा स्टाफ सदस्य नहीं है।

  6. अधिकारियों या उम्मीदवारों को धमकी देना: अधिकारियों या उम्मीदवारों के प्रति किसी भी प्रकार की धमकी को अनुचित व्यवहार माना जाता है।

  7. अनुचित तरीके: परीक्षा के दौरान अनुचित तरीकों का उपयोग सख्त वर्जित है।

  8. दस्तावेज़ों में हेराफेरी: रैंक पत्र, प्रवेश पत्र या स्व-घोषणा जैसे ऑनलाइन दस्तावेज़ों में हेराफेरी करना या गढ़ना गैरकानूनी है।

  9. जबरन प्रवेश/निकास: परीक्षा हॉल से जबरन प्रवेश या निकास की अनुमति नहीं है।

  10. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग: परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास अनुचित व्यवहार माना जाता है।

  11. गलत/मॉर्फ्ड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर: आवेदन पत्र/प्रवेश पत्र/प्रोफार्मा पर गलत/मॉर्फ्ड फोटोग्राफ या हस्ताक्षर लगाना या अपलोड करना सख्त वर्जित है।

अनुचित साधनों के परिणाम:

  • अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़े गए उम्मीदवारों पर अनुचित साधन मामले (यूएफएम) के तहत आरोप लगाया जाएगा।
  • उम्मीदवार को तीन साल के लिए दोबारा उपस्थित होने से रोका जा सकता है और आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।
  • अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम निरस्त कर दिया जायेगा तथा घोषित नहीं किया जायेगा।