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IRCTC घोटाले में लालू यादव और परिवार के खिलाफ आरोप तय

IRCTC घोटाला, जो भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में से एक है, अब एक नए मोड़ पर पहुँच गया है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच रांची और पुरी में स्थित IRCTC होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। जानें इस मामले की गहराई और गबन की गई धनराशि के बारे में।
 
IRCTC घोटाले में लालू यादव और परिवार के खिलाफ आरोप तय

IRCTC घोटाले का नया मोड़



भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद भ्रष्टाचार मामलों में से एक, IRCTC घोटाला, अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आधिकारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी में स्थित दो IRCTC होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित है। आइए इस मामले और गबन की गई राशि पर एक नजर डालते हैं।


IRCTC घोटाले का विवरण

IRCTC घोटाला 2004 से 2009 के बीच यूपीए सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के समय से जुड़ा है। इस दौरान, भारतीय रेलवे ने रांची और पुरी में स्थित दो BNR होटलों के संचालन और रखरखाव का कार्य भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम को सौंपने का निर्णय लिया था। हालांकि, सीबीआई की जांच में यह सामने आया कि विनय और विजय कोचर की स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी, सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड, को लाभ पहुंचाने के लिए बोली प्रक्रिया में हेराफेरी की गई।


बेनामी भूमि सौदे और रिश्वत का आरोप

सीबीआई के अनुसार, लालू परिवार को सुजाता होटल का ठेका प्राप्त करने के लिए पटना में तीन एकड़ की बेशकीमती भूमि रिश्वत के रूप में दी गई थी। यह भूमि एक बेनामी कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग लिमिटेड के माध्यम से हस्तांतरित की गई और बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के स्वामित्व वाली लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा अधिग्रहित की गई।


लगभग ₹94 करोड़ की भूमि कथित तौर पर केवल ₹65 लाख में बेची गई, जबकि इसका सर्किल रेट ₹32 करोड़ था। सीबीआई का तर्क है कि यह लेन-देन जनहित की कीमत पर दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाने वाला था। दिल्ली की अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।