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IAS परीक्षा के लिए आवेदन करने की सीमाएं और नियम

IAS परीक्षा में आवेदन करने की प्रक्रिया और नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम जानेंगे कि एक उम्मीदवार कितनी बार IAS परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, उम्र की सीमाएं क्या हैं, और हाल के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। यदि आप IAS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी।
 
IAS परीक्षा के लिए आवेदन करने की सीमाएं और नियम

IAS परीक्षा में आवेदन करने की प्रक्रिया



सरकारी नौकरी पाना अधिकांश युवाओं का सपना होता है। कई लोग IAS अधिकारी बनने की इच्छा रखते हैं, जिसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। लेकिन, कभी-कभी जानकारी की कमी युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकती है। हर युवा जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है: IAS परीक्षा के लिए एक उम्मीदवार कितनी बार आवेदन कर सकता है? यदि आप भी सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट्स की संख्या, उम्र की सीमा और नियमों को समझना आवश्यक है।


अनुमति प्राप्त अटेम्प्ट्स की संख्या

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) इस परीक्षा का आयोजन करता है। UPSC ने विभिन्न श्रेणियों के लिए अटेम्प्ट्स की संख्या पर सीमाएं निर्धारित की हैं। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार सिविल सेवाओं की परीक्षा (CSE) में 6 बार भाग ले सकते हैं, और उनकी उम्र 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। हालांकि, UPSC रिजर्व श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अटेम्प्ट्स की संख्या में छूट प्रदान करता है। OBC और PwD (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए, अटेम्प्ट्स की सीमा 9 है, जिसमें उम्र की सीमा 35 वर्ष है। SC और ST उम्मीदवारों के लिए अटेम्प्ट्स की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।


आवेदन के लिए पात्रता मानदंड

IAS फॉर्म भरने के लिए, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त करनी चाहिए।


IAS फॉर्म भरने की सीमाएं

उम्मीदवार IAS फॉर्म नहीं भर सकते यदि उन्होंने उम्र की सीमा पार कर ली है या उनके अनुमत अटेम्प्ट्स समाप्त हो गए हैं।


नियमों में बदलाव

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने अपने नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार, जो उम्मीदवार पहले ही चयनित हो चुके हैं, वे दोबारा परीक्षा नहीं दे सकेंगे। पात्रता निर्देशों में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों को पहले ही IAS या IFS अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। यदि वे दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान पद से इस्तीफा देना होगा।