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पूर्व-अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, CISF में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

बीएसएफ के बाद अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्त पदों पर पूर्व-फायर वेटरन्स के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।
 
बीएसएफ के बाद अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्त पदों पर पूर्व-फायर वेटरन्स के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही पहले बैच के पूर्व फायरमैन को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी।  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इसकी घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि CISF में दस प्रतिशत रिक्तियां पूर्व फायरमैन के लिए आरक्षित होंगी। अधिसूचना में कहा गया है कि सीआईएसएफ में पूर्व फायरमैन उम्मीदवारों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।  और अगले बैच को तीन साल तक की आयु में छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पूर्व फायरमैन को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके लिए 1968 के सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में पूर्व फायरमैन के लिए बीएसएफ भर्ती के लिए इसी तरह का विज्ञापन जारी किया था।

बीएसएफ के बाद अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्त पदों पर पूर्व-फायर वेटरन्स के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही पहले बैच के पूर्व फायरमैन को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इसकी घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि CISF में दस प्रतिशत रिक्तियां पूर्व फायरमैन के लिए आरक्षित होंगी। अधिसूचना में कहा गया है कि सीआईएसएफ में पूर्व फायरमैन उम्मीदवारों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।

और अगले बैच को तीन साल तक की आयु में छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पूर्व फायरमैन को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके लिए 1968 के सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में पूर्व फायरमैन के लिए बीएसएफ भर्ती के लिए इसी तरह का विज्ञापन जारी किया था।