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परीक्षा भर्ती घोटाला : आरोपितों की जमानत न होने पाए, यही होगा प्रयास : वी मुरूगेशन

अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को कहा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग परीक्षा संबंधी घोटालों में शामिल आरोपितों की जमानत नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए उच्च न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
परीक्षा भर्ती घोटाला : आरोपितों की जमानत न होने पाए, यही होगा प्रयास : वी मुरूगेशन
देहरादून, 03 फरवरी -  अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को कहा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग परीक्षा संबंधी घोटालों में शामिल आरोपितों की जमानत नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए उच्च न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था ने मुरुगेशन बताया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दिए गए निर्देशों के क्रम में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग परीक्षा घोटाले से सम्बन्धित प्रकरणों में जमानत पाए अभियुक्तों की जमानत निरस्त कराने को एसटीएफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 में हुई धांधली के संबंध में सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून में पंजीकृत अपराधों की विवेचना उत्तराखंड शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ उत्तराखंड कार्रवाई कर रही है। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बावजूद भी अभियुक्त हाकम सिंह और संजीव चौहान की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,देहरादून ने 30 जनवरी को स्वीकृत की गयी है लेकिन अन्य पंजीकृत अभियोगों में जमानत निरस्त होने के कारण अभियुक्त जेल में ही रहेंगे। इसके लिए विभाग उच्च न्यायालय में प्रभावी कार्रवाई करेगा