UPSC कोचिंग सेंटर की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए

राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर में हाल ही में हुई त्रासदी के बाद, जिसमें बाढ़ और बिजली के झटके के कारण तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की जान चली गई, दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए नए सुरक्षा और संरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी किए गए इस निर्देश का उद्देश्य निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाना है।
दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु:
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दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 का अनुपालन:
- सार्वजनिक भवनों में बेसमेंट के उपयोग के संबंध में स्कूलों को दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 का पालन करना होगा।
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जल भराव की रोकथाम:
- स्कूलों को अपने परिसर में तथा उसके आसपास जलभराव को रोकने के लिए उपाय लागू करने होंगे।
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तहखाने का उपयोग:
- प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि बेसमेंट मौजूद हैं तो उनका उपयोग केवल मास्टर प्लान द्वारा अनुमत गतिविधियों तथा स्वीकृत योजना के अनुसार ही किया जाए।
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कार्यात्मक द्वार और प्रवेश:
- सभी स्कूल गेट कार्यात्मक होने चाहिए तथा प्रवेश एवं निकास के लिए सुलभ होने चाहिए।
- बेसमेंट तक पहुंच को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए तथा उसे स्कूल की निकासी योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
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गलियारे और मार्ग:
- हर समय सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए गलियारों और सीढ़ियों को अवरोधों से मुक्त रखा जाना चाहिए।
- जल संचय का पता लगाने और उसे दूर करने के लिए नियमित जांच की जानी चाहिए।
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विद्युत सुरक्षा:
- दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों को नियमित रूप से बिजली की तारों और फिटिंग का निरीक्षण करना चाहिए तथा सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए।
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अग्नि सुरक्षा उपाय:
- स्कूलों को व्यापक अग्नि सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता है।
दिशा-निर्देशों का उद्देश्य छात्रों के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करना और हाल ही में हुई त्रासदी जैसी किसी भी घटना को रोकना है। स्कूल अधिकारियों से आग्रह किया जाता है कि वे छात्रों की समग्र सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए इन प्रोटोकॉल का पूरी लगन से पालन करें।