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Chhattisgarh PSC Exam: पीएससी 2022 के परीक्षा परिणामों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब छह मार्च को होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2022 की 12 फरवरी को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है।अदालत का फैसला आने तक परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया तय कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगी ।
 
Chhattisgarh PSC Exam: पीएससी 2022 के परीक्षा परिणामों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब छह मार्च को होगी सुनवाई
रायपुर, 1 फ़रवरी - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2022 की 12 फरवरी को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है।अदालत का फैसला आने तक परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया तय कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगी ।साथ ही राज्य शासन और पीएससी को नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

उल्लेखनीय है कि 2021 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं प्रस्तुत की हैं।याचिका में संवैधानिक अधिकारों के हनन की बात करते हुए पीएससी 2022 के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए बताया गया कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका काम लोक सेवा परीक्षा का आयोजन करना व अंतिम चयन सूची जारी कर राज्य शासन को अनुशंसा करना है।मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई में कहा गया कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोक सेवा आयोग एवं राज्य शासन, राज्य लोक सेवा परीक्षा नियम 2008 एवं लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रणाली नियम 2014 के अनुसार वरिष्ठता सूची एवं अंतिम सूची जारी करने के लिए बाध्य है। लेकिन राज्य शासन तथा लोक सेवा आयोग अंतिम सूची जारी करने के बजाय नई राज्य सेवा भर्ती प्रक्रिया 2022 चालू कर दी ,जो नियम विरुद्ध तथा उम्मीदवारों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद 19 सितंबर 2022 को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन इसी दौरान 58 फीसदी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट का निर्णय आने के कारण अंतिम चयन सूची जारी नहीं की जा सकी है।

पीएससी ने 30 नवंबर 2022 को राज्य सेवा परीक्षा भर्ती प्रक्रिया 2022 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया, 12 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है।याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी साथ ही राज्य शासन और पीएससी को नोटिस जारी किया है।