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RTE के तहत 6 अप्रैल तक नामाकंन भरने का मौका

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दूसरे चरण के लिए निजी स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दूसरे चरण के लिए निजी स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दूसरे चरण के लिए निजी स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 अप्रैल तक आरटीई के पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

आवेदक के पिता की आय एक लाख से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के आवेदक के मामले में आवेदन के दौरान जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें तीन चरणों में पूरी की जाएंगी। प्रथम चरण की प्रक्रिया के तहत आवेदन और सत्यापन के बाद ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई है और प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही दूसरे चरण की प्रक्रिया के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं।

आवेदन 6 अप्रैल तक ऑनलाइन किए जाएंगे। बीएसए के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक किया जाएगा और दूसरी लॉटरी 19 अप्रैल को ऑनलाइन निकाली जाएगी। 28 अप्रैल तक विद्यार्थियों को प्री-नर्सरी से प्रथम श्रेणी में नामांकन कराना है। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा सीधे कॉन्वेंट स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। एडी बेसिक व प्रभारी बीएसए गिरवर सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. जो पात्रता श्रेणी में आते हैं वे 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।