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कोचिंग सेंटर्स पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सुबह 9 से 4 बजे तक क्लासेस पर रहेगी रोक; जानें वजह

बिहार में पढ़ाई को लेकर सरकार छात्रों के साथ सख्त रुख अपना रही है. इसी क्रम में वहां कोचिंग का समय बदल दिया गया है. अब बिहार में स्कूल समय के दौरान कोचिंग नहीं दी जायेगी. बिहार शिक्षा विभाग मनमाने कोचिंग सेंटरों पर नकेल कस रहा है. इसके तहत यहां सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलेगी
 
बिहार में पढ़ाई को लेकर सरकार छात्रों के साथ सख्त रुख अपना रही है. इसी क्रम में वहां कोचिंग का समय बदल दिया गया है. अब बिहार में स्कूल समय के दौरान कोचिंग नहीं दी जायेगी. बिहार शिक्षा विभाग मनमाने कोचिंग सेंटरों पर नकेल कस रहा है. इसके तहत यहां सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलेगी. कुल मिलाकर स्कूल का समय कोचिंग का समय नहीं होगा. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को लिखित रूप से सूचित कर दिया गया है.  कारण क्या है इस फैसले के पीछे कारण यह है कि कई छात्र कोचिंग के समय स्कूल नहीं जाते और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं. इसके साथ ही कई सरकारी स्कूल के शिक्षक स्कूल छोड़कर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं। इन दो मुख्य कारणों से कोचिंग संस्थानों को स्कूल समय के दौरान चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।  नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा इस संबंध में जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. 7 अगस्त तक अभियान चलाकर सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी और 8 से 16 अगस्त तक कोचिंग प्रबंधकों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.  ये तीन आदेश पारित किए गए हैं कोचिंग संचालकों को यह देखना होगा कि वे स्कूल समय यानी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोच न चलाएं। इससे पहले और बाद में वे कोचिंग संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं. कोचिंग संचालक अपने संकायों में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों से शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की भर्ती न करें। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बोर्ड पर है तो इसकी जानकारी वहां के डीएम को दें। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का कहना है कि बिहार राज्य कोचिंग संस्थान अधिनियम 2020 पहले से ही लागू है लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं करने वालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.

बिहार में पढ़ाई को लेकर सरकार छात्रों के साथ सख्त रुख अपना रही है. इसी क्रम में वहां कोचिंग का समय बदल दिया गया है. अब बिहार में स्कूल समय के दौरान कोचिंग नहीं दी जायेगी. बिहार शिक्षा विभाग मनमाने कोचिंग सेंटरों पर नकेल कस रहा है. इसके तहत यहां सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलेगी. कुल मिलाकर स्कूल का समय कोचिंग का समय नहीं होगा. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को लिखित रूप से सूचित कर दिया गया है.

कारण क्या है
इस फैसले के पीछे कारण यह है कि कई छात्र कोचिंग के समय स्कूल नहीं जाते और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं. इसके साथ ही कई सरकारी स्कूल के शिक्षक स्कूल छोड़कर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं। इन दो मुख्य कारणों से कोचिंग संस्थानों को स्कूल समय के दौरान चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा
इस संबंध में जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. 7 अगस्त तक अभियान चलाकर सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी और 8 से 16 अगस्त तक कोचिंग प्रबंधकों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ये तीन आदेश पारित किए गए हैं
कोचिंग संचालकों को यह देखना होगा कि वे स्कूल समय यानी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोच न चलाएं। इससे पहले और बाद में वे कोचिंग संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं.
कोचिंग संचालक अपने संकायों में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों से शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की भर्ती न करें।
अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बोर्ड पर है तो इसकी जानकारी वहां के डीएम को दें।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का कहना है कि बिहार राज्य कोचिंग संस्थान अधिनियम 2020 पहले से ही लागू है लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं करने वालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.