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UKSSSC Bharti Scam: यूकेएसएएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले की सुनवाई 12 को

हाई कोर्ट ने यूकेएसएसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिया है।
 
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नैनीताल, 27 सितंबर । हाई कोर्ट ने यूकेएसएसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल करने के निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यूकेएसएसएससी परीक्षा में जो गड़बड़ी की गई हैं, उसकी जांच एसटीएफ सही तरीके से नही कर रही है। याचिका में कहा कि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वह छोटे छोटे लोगों की हुई है जबकि बड़े लोगों की अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। याचिका में कहा कि इसमें यूपी व उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी व नेता शामिल हैं।

सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए। याचिका में कहा कि 2021 में यह परीक्षा हुई थी। 22 जुलाई 2022 को अनुसचिव राजन नैथानी ने रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। एफआईआर में कहा गया कि व्हाट्सएप संदेश से अभ्यर्थियों को प्रश्न हल कराए गए। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन व सीडीआर के माध्यम से जांच की शुरुआत की, वह सही पाई गई है।