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Rajasthan High Court: पीटीआई भर्ती 2022 के विवादित उत्तरों को लेकर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 की लिखित परीक्षा में जांचे गए विवादित उत्तरों के मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश कुलदीप सिंह की याचिका पर दिए।
 
Rajasthan High Court: पीटीआई भर्ती 2022 के विवादित उत्तरों को लेकर मांगा जवाब
जयपुर, 6 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 की लिखित परीक्षा में जांचे गए विवादित उत्तरों के मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश कुलदीप सिंह की याचिका पर दिए।



याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 21 अक्टूबर को पीटीआई भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इसमें करीब आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत जांच गए थे और कुछ प्रश्न डिलीट किए गए थे। याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों को पेश कर कहा गया कि बोर्ड की ओर से मनमाने रूप से सवाल गलत जांचे गए। याचिका में कहा गया कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम चालीस अंक लाने जरूरी थे, लेकिन गलत तरीके से प्रश्न जांचने के चलते याचिकाकर्ता के कम अंक आए और उनका चयन नहीं हुआ। ऐसे में विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।