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हाई कोर्ट ने वर्ष 2014 व वर्ष 2017 में टेट देने वाले सभी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की दी छूट

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि वर्ष 2014 और वर्ष 2017 में जिन लोगों ने टेट परीक्षा दी थी, वे चाहे फेल हुए हों या पास, ऐसे सभी लोगों को नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की छूट रहेगी।
 
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि वर्ष 2014 और वर्ष 2017 में जिन लोगों ने टेट परीक्षा दी थी, वे चाहे फेल हुए हों या पास, ऐसे सभी लोगों को नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की छूट रहेगी।
कोलकाता,5 नवंबर-  कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि वर्ष 2014 और वर्ष 2017 में जिन लोगों ने टेट परीक्षा दी थी, वे चाहे फेल हुए हों या पास, ऐसे सभी लोगों को नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की छूट रहेगी।

दरअसल, इससे पहले गुरुवार को हाई कोर्ट ने कहा था कि वर्ष 2014 और वर्ष 2017 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने वाले कुल 21 उम्मीदवारों को 2022 में हो रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट होने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रश्न पत्र में गलती और भ्रष्टाचार की वजह से बड़े पैमाने पर वे लोग नियुक्ति से वंचित रह गये, जो वाकई इसके हकदार थे। उसके बाद भी नियुक्ति में जिन लोगों को प्राथमिकता दी गई है, वे वास्तव में मेरिट लिस्ट के लोग नहीं थे। इसलिए अब नए सिरे से किसे नौकरी मिलेगी, यह तय कर पाना असंभव है। इसी आधार पर जिन लोगों ने भी 2014 में टेट की परीक्षा दी थी, उन सभी को 2022 में नए सिरे से हो रही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। इस मामले में उनकी उम्र बाधा नहीं होगी।