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राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

राजस्थान की 2021 सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जिससे लगभग 8 लाख उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इस मामले में 110 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें कई चयनित उम्मीदवार भी शामिल हैं। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और आगे की संभावनाएं।
 
राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का निर्णय



राजस्थान की 2021 में आयोजित सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उम्मीदवारों को इस मामले में कोर्ट से निराशा का सामना करना पड़ा है। जयपुर बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के सिंगल बेंच के निर्णय को बरकरार रखा है। डिवीजन बेंच ने 859 पदों के लिए की गई भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया है। पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच के निर्णय पर रोक लगाई थी और हाई कोर्ट को मामले का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया था।


कोर्ट का निर्णय और उसके प्रभाव

एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया कि, "कोर्ट ने सिंगल बेंच के निर्णय को सही ठहराया है। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि RPSC (राजस्थान लोक सेवा आयोग) के सदस्यों के बारे में सिंगल बेंच की टिप्पणियां सही थीं। वर्तमान भर्ती परीक्षा के परिणामों के आधार पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया अब संभव नहीं है; इसलिए, परीक्षा को रद्द माना जाएगा।" SI भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन 3 फरवरी, 2021 को जारी किया गया था, और परीक्षा 13 से 15 सितंबर, 2021 के बीच आयोजित की गई थी।


उम्मीदवारों की संख्या और विरोध प्रदर्शन

लगभग 8 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया


सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 19 जनवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। असफल उम्मीदवारों ने भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। इस परीक्षा के लिए कुल लगभग 7,97,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।


गिरफ्तारी और जांच

110 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार


इस मामले की जांच कर रही SIT (विशेष जांच दल) ने अब तक 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लगभग 60 ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जो चयनित हो चुके थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कई सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह निर्णय हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनाया।


भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप

RPSC सदस्यों की भूमिका पर सवाल


13 से 15 सितंबर, 2021 के बीच आयोजित यह भर्ती परीक्षा विवादों में रही है। परीक्षा में हुई धांधली और अनियमितताओं के कारण, कोर्ट के इस निर्णय ने उन उम्मीदवारों के भविष्य को भी खतरे में डाल दिया है जो ईमानदारी से चयनित हुए थे। इस बीच, SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) पेपर लीक घोटाले में शामिल "पेपर माफिया" के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी हुई है। इस भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर माफिया के कई सदस्य इस समय सलाखों के पीछे हैं।