दिल्ली यूनिवर्सिटी की वित्तीय सहायता योजना: 2026-27 सत्र के लिए आवेदन करें
दिल्ली यूनिवर्सिटी की नई वित्तीय सहायता योजना
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उनकी पढ़ाई की फीस में सहायता प्रदान करना है। योग्य छात्रों को उनकी पारिवारिक आय के आधार पर 50% से 100% तक की छूट मिल सकती है।
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। योजना का संचालन डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
आय के आधार पर फीस में राहत
वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत छात्रों को उनकी पारिवारिक आय के अनुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
पहली श्रेणी:
जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये तक है, उन्हें 100% तक की फीस सहायता मिल सकती है। हालांकि, यह सहायता वास्तविक फीस या 15,000 रुपये में से जो भी कम होगा, तक सीमित रहेगी।
दूसरी श्रेणी:
4,00,001 रुपये से 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को 50% तक की फीस सहायता दी जाएगी। इस श्रेणी में अधिकतम सहायता वास्तविक फीस या 10,000 रुपये, जो भी कम हो, तक होगी।
किन छात्रों को मिलेगा लाभ?
यह योजना दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी विभागों, संस्थानों और केंद्रों में अध्ययन कर रहे पूर्णकालिक UG और PG छात्रों के लिए है। आवेदन करने वाले छात्रों को संबंधित संस्थान में बोनाफाइड स्टूडेंट होना आवश्यक है और उन्हें निर्धारित पारिवारिक आय सीमा को पूरा करना होगा।
हालांकि, सभी छात्र इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। घटक कॉलेजों, BTech प्रोग्राम, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और NCWEB के छात्रों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा, पिछली परीक्षा में आवश्यक पुनरावृत्ति वाले छात्र भी वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय छात्रों को कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें EWS/OBC प्रमाण पत्र या वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय प्रमाण पत्र शामिल है।
इसके अलावा, माता-पिता और पात्र भाई-बहनों के आयकर रिटर्न और PAN कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। छात्रों को निर्धारित अंडरटेकिंग फॉर्म, संबंधित निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पिछली परीक्षा की मार्कशीट और नई फीस रसीद भी जमा करनी होगी।
आवेदक को अपने नाम का बैंक पासबुक या रद्द चेक भी देना होगा। डीयू के निर्देशों के अनुसार, नोटरी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक खाता भी छात्र के अपने नाम पर होना चाहिए।
13 अक्टूबर तक ऐसे करें आवेदन
वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए छात्रों को सबसे पहले डीयू के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद, वित्तीय सहायता योजना 2026-27 से संबंधित लिंक खोलें। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
फॉर्म जमा करने से पहले दर्ज की गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें। इसके बाद आवेदन को निर्धारित समय सीमा के भीतर सबमिट कर दें।
आवेदन की अंतिम तिथि: 13 अक्टूबर 2026
