तोपचांची में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार, अन्य मामलों में सुनवाई जारी
विशेष न्यायालय का फैसला
मंगलवार को, पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने तोपचांची के निवासी हुसैन अहमद को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। इस मामले की कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। आरोपी पिछले तीन वर्षों से फरार था, और अदालत ने उसकी अनुपस्थिति में निर्णय सुनाया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 2 नवंबर 2022 को तोपचांची थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया है कि हुसैन ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। गांव के कुछ लोगों ने इस घटना को देखा था, जिसके बाद हुसैन ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया।
देवाशीष को मिली जमानत
धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में एक होटल में भाजपा नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की साली सीता सोरेन पर पिस्तौल तानने के मामले में रांची के मधुबन अपार्टमेंट निवासी देवाशीष मनोरंजन घोष की जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता केके तिवारी ने अपनी दलीलें पेश कीं, जबकि अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने देवाशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि देवाशीष 7 मार्च 2025 से जेल में है।
सांसद ढुलू महतो मामले में गवाहों के बयान
एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में मंगलवार को बीसीसीएल के रेलवे लाइन बिछाने के काम में रंगदारी के लिए बाधा डालने के मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के सहायक लोक अभियोजक प्रखर श्रीवास्तव ने गवाह मुकेश कुमार गुप्ता, मिराज अंसारी और शाहिद उर्फ शाहिल को अदालत में पेश किया। तीनों ने अदालत में कहा कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं थी। धनबाद सांसद ढुलू महतो कोर्ट में अनुपस्थित रहे। अभियोजन पक्ष ने तीनों गवाहों को प्रतिवादी घोषित किया। बचाव पक्ष के वकील ललन किशोर प्रसाद और एन के सविता ने बहस की। अदालत ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि 3 अगस्त 2021 को बरोरा थाने में सांसद ढुलू महतो समेत 13 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया था।