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दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा

दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली पुलिस में 20% आरक्षण की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट और आयु सीमा में भी राहत मिलेगी। जानें इस आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए हैं।
 
दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा

पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की जानकारी


पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण: भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा कर रहे अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सेवा में लगे और अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली पुलिस में अब पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही, पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस भर्ती में शारीरिक और आयु सीमा में छूट भी दी गई है। इस निर्णय के तहत, दिल्ली पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है।


दिल्ली पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव

दिल्ली पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन:
दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संदर्भ में, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें 1980 के दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियमों के नियम 9 में संशोधन शामिल है।


दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल (कार्यकारी) के लिए 20% आरक्षण

पुरुष कांस्टेबल भर्ती में आरक्षण:
दिल्ली पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन के बाद, पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में आरक्षण मिलेगा। प्रस्तावित नियमों के तहत, दिल्ली पुलिस पुरुष कांस्टेबल (कार्यकारी) भर्ती में 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इससे पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के रूप में शामिल होने का अवसर मिलेगा।


आयु सीमा में छूट भी उपलब्ध होगी

पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट:
दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के लिए पदों का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु में छूट भी मिलेगी, जिसमें 3 वर्ष की आयु छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट शामिल है। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु छूट मिलेगी।


भर्ती के लिए आयु सीमा

वर्तमान में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रस्तावित नियमों के लागू होने के बाद, पूर्व अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के पूर्व अग्निवीर जो 28 वर्ष तक के हैं, वे दिल्ली पुलिस पुरुष कांस्टेबल कार्यकारी भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। पहले बैच के अग्निवीरों के लिए सामान्य उम्मीदवारों की आयु सीमा 30 वर्ष होगी।