UPSSSC JE सिविल मुख्य 2024 पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 जून तक बढ़ी: नई तारीख घोषित
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) मुख्य परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने और संशोधित रिक्तियों की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार अब इन पदों के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। यहां आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अन्य आवश्यक विवरणों का अवलोकन दिया गया है।
Jun 26, 2024, 18:05 IST
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) मुख्य परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने और संशोधित रिक्तियों की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार अब इन पदों के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। यहां आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अन्य आवश्यक विवरणों का अवलोकन दिया गया है।
यूपीएसएसएससी जेई सिविल भर्ती 2024: संशोधित रिक्तियां
शुरुआत में UPSSSC ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों के लिए लगभग 2,847 रिक्तियों की घोषणा की थी। हाल ही में, अतिरिक्त 1,528 रिक्तियां जोड़ी गई हैं, जिससे कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 4,375 हो गई है।
यूपीएसएसएससी जेई सिविल 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
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आवेदन लिंक खोजें
- जेई सिविल मेन 2024 परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु लिंक देखें।
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आवेदन पत्र भरें
- व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता और संपर्क विवरण सहित सटीक विवरण दर्ज करें।
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दस्तावेज़ अपलोड करें
- निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों जैसे प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
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आवेदन शुल्क का भुगतान करें
- दिए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से 25 रुपये का आवेदन शुल्क अदा करें।
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समीक्षा करें और सबमिट करें
- अंतिम रूप से जमा करने से पहले आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें।
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आवेदन पत्र प्रिंट करें
- आवेदन जमा करने के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें।
यूपीएसएसएससी जेई सिविल भर्ती 2024 के लिए पात्रता मानदंड
- अभ्यर्थियों को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) 2023 (07-परीक्षा/2023) उत्तीर्ण करना होगा।
- शैक्षिक आवश्यकता: सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
- आयु सीमा: अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।