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दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया की नई दिशा-निर्देश

दिल्ली के निजी स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने नियम और महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा की है। आवेदन 4 दिसंबर से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 27 दिसंबर है। सभी स्कूलों को 100 अंकों की प्रणाली के तहत चयन करना होगा, जिसमें दूरी, भाई-बहन और पूर्व छात्रों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई नए दिशा-निर्देश भी लागू किए गए हैं।
 
दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया की नई दिशा-निर्देश

प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत


दिल्ली के निजी स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए नियम और तिथियों की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 27 दिसंबर है।


स्कूलों पर सख्ती

शिक्षा निदेशालय ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश फॉर्म साल के अंत तक उपलब्ध कराएं और पंजीकरण के लिए 25 रुपये से अधिक न चार्ज करें। प्रत्येक स्कूल को अपनी अंक प्रणाली और पात्रता मानदंड निर्धारित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन सभी विवरणों को 28 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।


100 अंकों की प्रणाली

प्रवेश केवल 100 अंकों की प्रणाली पर आधारित होगा। अंक दूरी, भाई-बहन और पूर्व छात्रों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल को यह जानकारी अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।


महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रवेश की महत्वपूर्ण तिथियाँ:



  • 4 दिसंबर 2025: प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत

  • 27 दिसंबर 2025: आवेदन की अंतिम तिथि

  • 9 जनवरी 2026: खुली सीटों के लिए आवेदक डेटा अपलोड

  • 16 जनवरी 2026: प्रत्येक बच्चे के लिए अंक अपलोड

  • 23 जनवरी 2026: पहली सूची और प्रतीक्षा सूची

  • 24 जनवरी से 3 फरवरी: पहली सूची पर आपत्तियों का समाधान

  • 9 फरवरी 2026: दूसरी सूची

  • 10 से 16 फरवरी: दूसरी सूची पर आपत्तियों का समाधान

  • 5 मार्च 2026: अगली सूची, यदि आवश्यक हो

  • 19 मार्च 2026: प्रक्रिया समाप्त


दस्तावेज़ों की तैयारी

आवेदन के समय माता-पिता को कई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जैसे राशन/स्मार्ट कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, बिजली/पानी/फोन बिल या पासपोर्ट, और एक माता-पिता का आधार कार्ड। ये दस्तावेज़ आवेदन के समय अनिवार्य हैं।


निगरानी सेल की स्थापना

शिक्षा निदेशालय ने प्रत्येक जिले में एक निगरानी सेल स्थापित किया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल समय पर अपने मानदंड अपलोड करें। उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए मानदंडों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक डेटा, अंक और चयन सूचियाँ निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध होनी चाहिए।