Logo Naukrinama

CBSE की तीसरी भाषा की अनिवार्यता: स्कूलों के लिए नई दिशा-निर्देश

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों में तीसरी भाषा के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सभी संबद्ध स्कूलों को 31 मई 2026 तक तीसरी भाषा का चयन करना होगा। यह निर्णय नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया है, और इसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अनिवार्य किया जाएगा। स्कूलों को भाषा विकल्पों और पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी गई है। जानें इस नई नीति के सभी पहलुओं के बारे में।
 
CBSE की तीसरी भाषा की अनिवार्यता: स्कूलों के लिए नई दिशा-निर्देश

तीसरी भाषा का चयन



केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों में तीसरी भाषा को लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 6 के लिए तीसरी भाषा (R3) का चयन जल्द से जल्द पूरा करें और इस जानकारी को OASIS पोर्टल पर अपडेट करें। CBSE ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अनिवार्य हो जाएगी। स्कूलों को इस आवश्यकता का पालन करने के लिए अंतिम समय सीमा 31 मई 2026 दी गई है। निर्धारित समय सीमा के बाद नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।


नई शिक्षा नीति के तहत कार्यान्वयन

यह निर्णय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (NCF-SE) 2023 के आधार पर लिया गया है। अप्रैल 2026 में जारी एक सर्कुलर के बाद, CBSE ने इस मामले में तत्परता दिखाई है। कई स्कूलों ने पहले ही तीसरी भाषा के लिए अपना चयन अपलोड कर दिया है, जबकि कुछ स्कूल अभी भी पीछे हैं या निर्धारित नियमों के अनुसार भाषा का चयन नहीं कर पाए हैं।


पुस्तकों और भाषा विकल्पों की उपलब्धता

बोर्ड के अनुसार, संविधान सूची में शामिल भाषाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें NCERT और CBSE की वेबसाइटों पर 1 जुलाई 2026 से पहले उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि कोई स्कूल ऐसी भाषा का चयन करता है जो इस सूची में नहीं है, तो वह राज्य स्तर पर अनुमोदित पाठ्यपुस्तकों का उपयोग कर सकता है; हालाँकि, उसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित सीखने के परिणामों का सख्ती से पालन करना होगा।


तीन-भाषा सूत्र को अनिवार्य किया गया

CBSE ने सभी स्कूलों के लिए तीन-भाषा सूत्र (R1, R2, R3) को अनिवार्य घोषित किया है। इस सूत्र में कम से कम दो भारतीय भाषाएँ शामिल होना आवश्यक है। जिन स्कूलों में यह प्रणाली अभी तक लागू नहीं हुई है, उन्हें इसे 1 जुलाई 2026 से शुरू करना होगा। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय इस पूरे प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आवश्यकतानुसार स्कूलों की सहायता करेंगे।