Logo Naukrinama

BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की नई नीति

केंद्रीय सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, वार्षिक रिक्तियों का 50% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही, पूर्व सैनिकों और कॉम्बैट कांस्टेबल पदों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू होंगे। जानें इस नई नीति के बारे में विस्तार से।
 
BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की नई नीति

BSF में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव


पूर्व अग्निवीर आरक्षण: केंद्रीय सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार, BSF सामान्य ड्यूटी (GD) कैडर की भर्ती में वार्षिक रिक्तियों का 50% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे, और 3 प्रतिशत रिक्तियों को सीधे भर्ती के लिए कॉम्बैट कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों के लिए आरक्षित किया जाएगा।

इसके अलावा, कॉम्बैट कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों के लिए सीधे भर्ती के माध्यम से वार्षिक रिक्तियों के समायोजन के लिए अधिकतम 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये नए नियम 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

केंद्रीय सरकार ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 के उप-धारा (2) के खंड (b) और (c) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2015 के सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी कैडर (गैर-गज़ेटेड) भर्ती नियमों में संशोधन के लिए नए नियम बनाए हैं।