उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने 4,543 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
उत्तर कुंजी और प्रश्नों पर उठे सवाल
आंसर की और प्रश्नों पर विवाद
भर्ती परीक्षा के बाद जारी की गई उत्तर कुंजी और बदले गए प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने गंभीर आपत्तियां उठाई थीं। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उनकी आपत्तियों पर उचित ध्यान नहीं दिया। इसके बाद श्याम सुंदर, कमलेश यादव और यश पांडेय जैसे कई अभ्यर्थियों ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
भर्ती प्रक्रिया का विवरण
15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी होने के साथ हुई थी। कुल 4,543 पदों के लिए लगभग 15.75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 14 और 15 मार्च को आयोजित लिखित परीक्षा में करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसका परिणाम 7 मई 2026 को घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने बहस की।