महाराष्ट्र में स्कूलों को विशेष दुकानों से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने पर रोक
महाराष्ट्र में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव
महाराष्ट्र में, निजी, CBSE और ICSE स्कूल अब माता-पिता को विशेष दुकानों से स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। सरकार ने इस तरह की प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।
माता-पिता की चिंताएं
हर साल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत माता-पिता के लिए चिंता का कारण बनती है। भारी स्कूल फीस के अलावा, किताबें, नोटबुक और यूनिफॉर्म खरीदना एक बड़ा सिरदर्द होता है। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल माता-पिता को इन सामानों को विशेष दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डालते हैं, जहां सामान की कीमतें सामान्य बाजार की तुलना में काफी अधिक होती हैं। अब, महाराष्ट्र में माता-पिता को इस शोषण और मानसिक तनाव से राहत मिलने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
विधान परिषद में उठी समस्या
यह मुद्दा हाल ही में महाराष्ट्र विधान परिषद में उठाया गया। MLC सुधाकर अद्बाले ने सदन के सामने माता-पिता की दुर्दशा को उजागर किया, यह बताते हुए कि राज्य के कई स्कूल शिक्षा को एक व्यावसायिक व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं। अद्बाले ने बताया कि ये स्कूल सीधे माता-पिता को यूनिफॉर्म, किताबें, जूते और अन्य आवश्यक वस्तुएं विशेष दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। यदि कोई माता-पिता अन्यत्र से सामान खरीदता है, तो स्कूल प्रबंधन उन्हें स्वीकार नहीं करता। इन विशेष दुकानों की कीमतें अक्सर सामान्य बाजार की तुलना में दोगुनी या उससे भी अधिक होती हैं, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट पूरी तरह से प्रभावित होता है।
सरकार की सख्त नीति
इस गंभीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य मंत्री डॉ. पंकज भौयार ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में इस तरह के व्यावसायिक दबाव को सहन नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल राज्य बोर्ड के स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी निजी, CBSE और ICSE बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर लागू होता है। कोई भी स्कूल माता-पिता को किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पहले भी ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है और कुछ स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है।
स्कूलों की मनमानी पर रोक कैसे लगेगी?
नोडल अधिकारियों की नियुक्ति: राज्य मंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक विभागीय उप निदेशक के कार्यालय के तहत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
निरंतर निगरानी: ये नोडल अधिकारी सहायक निदेशक की देखरेख में काम करेंगे। उनकी मुख्य जिम्मेदारी स्कूलों में शैक्षणिक सामग्री की खरीद प्रक्रिया की निकटता से निगरानी करना होगी।
तत्काल कार्रवाई: यदि निगरानी के दौरान यह पाया जाता है कि कोई स्कूल माता-पिता को किसी विशेष दुकान से खरीदारी करने के लिए दबाव डाल रहा है, तो ये अधिकारी स्कूल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे।
ब्लैकलिस्टिंग और दंडात्मक कार्रवाई
डॉ. पंकज भौयार ने कहा कि शिकायतों का एक डेटाबेस बनाया जाएगा जो सार्वजनिक प्रतिनिधियों (जैसे MLA और पार्षद) द्वारा स्कूलों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को संकलित करेगा। निर्देश दिए गए हैं कि उन स्कूलों की एक अलग सूची तैयार की जाए जो सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त करते हैं। इस सूची के आधार पर, शिक्षा विभाग के अधिकारी संबंधित स्कूलों की जांच करेंगे। यदि जांच के दौरान स्कूल दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी; इसमें भारी जुर्माना लगाने से लेकर स्कूल की मान्यता रद्द करने तक के कदम शामिल हो सकते हैं।