भारत में कार्य समय: युवा कर्मचारियों के लिए बढ़ती चुनौतियाँ
कार्य समय पर बहस
भारत में कार्य समय अक्सर चर्चा का विषय रहा है। इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने की सलाह दी। इसी तरह, एलएंडटी के अध्यक्ष एस.एन. सुब्रह्मण्यम ने कर्मचारियों से 90 घंटे काम करने का सुझाव दिया, जिसमें रविवार को भी काम करने की बात शामिल थी। भारत में कई नौकरियों में कार्य समय अत्यधिक लंबा होता है, जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
लंबे कार्य समय का प्रभाव
निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। भारत 2025 के ग्लोबल लाइफ-वर्क बैलेंस इंडेक्स में 60 देशों में 42वें स्थान पर है, जो दर्शाता है कि भारत की कार्य संस्कृति अन्य देशों की तुलना में काफी खराब है।
राहुल गांधी का हस्तक्षेप
हाल ही में, राहुल गांधी ने लोको पायलटों की कार्य परिस्थितियों पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि लोको पायलटों को पर्याप्त आराम और सुविधाएं प्रदान की जाएं और उन्हें अधिक काम न किया जाए। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। पायलटों ने राहुल गांधी को कई मुद्दों के बारे में बताया, जिनमें अपर्याप्त आराम, लंबे कार्य समय और भर्ती की कमी शामिल हैं।
कई क्षेत्रों में लंबा कार्य समय
आईटी और टेक: आईटी पेशेवर औसतन 50 घंटे से अधिक काम करते हैं।
रेजिडेंट डॉक्टर: डॉक्टर, विशेष रूप से रेजिडेंट डॉक्टर, औसतन 70 घंटे से अधिक काम करते हैं। कई रेजिडेंट डॉक्टर लगातार 36 घंटे की शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
पुलिस कर्मी: पुलिस कर्मियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन-रात काम करना पड़ता है। कभी-कभी उन्हें 12 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता होती है।
गिग श्रमिक: कई गिग श्रमिक, जिन्हें डिलीवरी पार्टनर्स भी कहा जाता है, को 12-14 घंटे प्रतिदिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो श्रमिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।
पायलट: भारत में पायलट के रूप में काम करना भी चुनौतीपूर्ण है। कई भारतीय एयरलाइनों को पायलटों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके कर्मचारियों पर अधिक काम का बोझ पड़ता है।
भारतीय कानून और कार्य समय
भारतीय श्रम कानून स्पष्ट रूप से कार्य समय को परिभाषित करते हैं। कानून के अनुसार, साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कर्मचारी प्रतिदिन 8-12 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करते हैं, उन्हें ओवरटाइम दिया जाता है। कर्मचारियों को शिफ्ट के बीच कम से कम 12 घंटे का अविराम विश्राम मिलना चाहिए।