बिहार पुलिस ड्राइवर DET प्रवेश पत्र जारी: जानें कैसे करें डाउनलोड
बिहार पुलिस ड्राइवर DET प्रवेश पत्र
बिहार पुलिस ड्राइवर DET प्रवेश पत्र: केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के तहत ड्राइविंग दक्षता परीक्षण (DET) के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। DET प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा 10 अगस्त 2026 से उपलब्ध है।
वे उम्मीदवार जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) सफलतापूर्वक पास किया है, अब वे ड्राइविंग दक्षता परीक्षण के लिए चयनित हुए हैं और अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
कहाँ से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र?
उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा।
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर या मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और वेबसाइट पर दिए गए सुरक्षा कोड को दर्ज करना होगा।
DET के लिए 11,847 उम्मीदवार चयनित हुए हैं।
बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती में कई चरण होते हैं। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 15,516 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) के लिए बुलाया गया था।
बोर्ड ने PET का आयोजन 12 मार्च से 24 मार्च 2026 तक किया। इस परीक्षण में प्रदर्शन के आधार पर 11,847 उम्मीदवारों को ड्राइविंग दक्षता परीक्षण (DET) के लिए योग्य माना गया है।
DET इन उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे डाउनलोड करने के बाद प्रवेश पत्र पर सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें।
DET के साथ दस्तावेज़ सत्यापन भी होगा
सिर्फ ड्राइविंग परीक्षण की तैयारी करना उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दस्तावेज़ सत्यापन भी DET के दौरान किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सभी आवश्यक मूल दस्तावेज़ ले जाने की आवश्यकता है।
बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों और उम्मीदवारों की स्थिति के आधार पर कई दस्तावेज़ निर्दिष्ट किए हैं। इनमें पहचान प्रमाण, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। DET के लिए कौन से दस्तावेज़ ले जाने हैं?
1. वैध फोटो पहचान प्रमाण:
उम्मीदवारों को एक वैध फोटो पहचान प्रमाण की मूल प्रति ले जानी होगी। स्वीकार्य दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि शामिल हैं।
2. वैध ड्राइविंग लाइसेंस:
उम्मीदवारों के पास एक हल्के मोटर वाहन (LMV) या भारी मोटर वाहन (HMV) का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो विज्ञापन की तारीख 17 जुलाई 2025 से कम से कम एक वर्ष पहले जारी किया गया हो—अर्थात यह 17 जुलाई 2024 से पहले जारी होना चाहिए। मूल दस्तावेज़ ले जाना अनिवार्य है।
3. जन्म तिथि का प्रमाण:
जन्म तिथि की पुष्टि के लिए, उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट ले जानी होगी।
4. इंटरमीडिएट पास प्रमाण पत्र:
उम्मीदवारों को यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) या समकक्ष परीक्षा पास की है।
5. इंटरमीडिएट मार्कशीट:
इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा की मार्कशीट भी दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी।
SC और ST उम्मीदवारों के लिए कौन से प्रमाण पत्र आवश्यक हैं?
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
दोनों दस्तावेज़ों को निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए ताकि उम्मीदवार के आरक्षण और निवास के दावों की पुष्टि की जा सके।
BC और EBC उम्मीदवारों को कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं?
पीछे की श्रेणी (BC) और अत्यधिक पिछड़ी श्रेणी (EBC) के उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज़ों की सूची थोड़ी अधिक विस्तृत है। ऐसे उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज़ ले जाने होंगे:
जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यदि गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना है, तो इसे स्व-घोषणा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इसलिए, BC और EBC उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन से पहले सभी प्रमाण पत्रों की वैधता और निर्धारित प्रारूप की जांच करनी चाहिए।
स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए क्या आवश्यक है?
स्वतंत्रता सेनानी आश्रित (FFW) श्रेणी के उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया हो।
यह प्रमाण पत्र यह पुष्टि करना चाहिए कि उम्मीदवार एक पूर्व स्वतंत्रता सेनानी का पोता (पितृ या मातृ) है। केवल एक पहचान पत्र जो यह बताता है कि उम्मीदवार स्वतंत्रता सेनानी का उत्तराधिकारी है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवार को एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
EWS उम्मीदवारों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों को भी निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
वित्तीय वर्ष 2023-2024 या 2024-2025 के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस उद्देश्य के लिए मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26 फरवरी 2019 में संलग्न प्रारूप में जारी होना चाहिए। इसके अलावा, EWS उम्मीदवारों को भी एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र ले जाना होगा।
ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को कौन सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा?
ट्रांसजेंडर श्रेणी के उम्मीदवारों को एक पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो उनकी ट्रांसजेंडर स्थिति की पुष्टि करता हो, जो सक्षम प्राधिकारी—विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो।
इसके लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) नियम, 2020 के तहत फॉर्म-3 या फॉर्म-4 में जारी पहचान प्रमाण मान्य होगा। इसके अलावा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।