नई दिशा-निर्देश: वन्दे मातरम् का गाना अब अनिवार्य
वन्दे मातरम् के लिए नए दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार ने वन्दे मातरम् गाने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 28 जनवरी से वन्दे मातरम् को सरकारी समारोहों, स्कूलों और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों में गाना अनिवार्य होगा, और सभी को खड़ा होना होगा। नए नियमों के तहत, सभी स्कूल अब दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से करेंगे। यदि किसी कार्यक्रम में वन्दे मातरम् और राष्ट्रीय गान दोनों गाए जाते हैं, तो वन्दे मातरम् पहले गाया जाएगा। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय गीत के संबंध में इस तरह का स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित किया गया है। सरकार इस वर्ष वन्दे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है।
सरकारी समारोहों में अनुशासन
गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार, वन्दे मातरम् अब सभी सरकारी समारोहों, शैक्षणिक संस्थानों और औपचारिक कार्यक्रमों में गाया या बजाया जाएगा। सभी उपस्थित लोगों को सम्मान दिखाने के लिए खड़ा होना होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी को राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए।
स्कूलों में सुबह की शुरुआत
नए नियमों के अनुसार, सभी स्कूल अब दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वन्दे मातरम् के सभी छह पद, जो लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड में गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। पहले आमतौर पर केवल दो पद गाए जाते थे।
150वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर
सरकार वर्तमान में वन्दे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ मना रही है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय गीत के गाने के संबंध में ये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए अवसरों की एक व्यापक सूची तैयार करना संभव नहीं है।