दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू
दिल्ली में स्कूलों में सीटों का आरक्षण
दिल्ली के निजी और सरकारी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित वर्ग (DG), CWSN और विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इन सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 फरवरी से शुरू की है। जो माता-पिता अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं, वे 16 मार्च 2026 तक आवेदन पत्र भर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस बार, फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। माता-पिता सीधे आधिकारिक वेबसाइट, edudel.nic.in या पोर्टल, ewsadmissions.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए, आवेदन लिंक और प्रक्रिया के चरण यहां दिए गए हैं:
- ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल पर जाएं, ewsadmissions.delhi.gov.in।
- चरण 1 में, "रजिस्टर" पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें।
- चरण 2 में लॉगिन करके आवेदन पत्र भरें।
- चरण 3 में स्कूलों का चयन करें।
- चरण 4 में फॉर्म सबमिट करें, प्रिंटआउट लें और सुरक्षित रखें।
उम्र सीमा
उम्र सीमा
प्री-स्कूल/नर्सरी: 3-5 वर्ष के बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच होना चाहिए।
प्री-प्राइमरी/KG: 4-6 वर्ष के बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच होना चाहिए।
प्राइमरी/कक्षा 1: 5-7 वर्ष के बच्चों का जन्म 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच होना चाहिए।
योग्यता
योग्यता
उन बच्चों के लिए जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹5 लाख तक है, अब दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पात्रता होगी। उम्र का प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए। BPL/AAY (राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक) जिनके कार्ड दिल्ली सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम तिथि से पहले जारी किए गए हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।