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जयपुर में स्कूल समय में बदलाव: गर्मी की लहर के चलते नई समय सारणी

जयपुर में बढ़ती गर्मी के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब कक्षा 8 तक की कक्षाएं सुबह 7:30 से 12:00 बजे तक होंगी। यह निर्णय बच्चों को दोपहर की गर्मी से बचाने के लिए लिया गया है। उच्च कक्षाओं के लिए समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जानें इस बदलाव के पीछे के कारण और प्रशासन की अन्य निर्देशों के बारे में।
 

जयपुर में स्कूल समय में बदलाव



गर्मी की लहर का अपडेट: राजस्थान की राजधानी जयपुर में, तेज धूप और बढ़ते तापमान ने आम जनता और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्मी की लहर और बढ़ने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए, जयपुर जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जयपुर के जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, श्री संदीप नायक ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समय में बदलाव का आदेश दिया है। यह निर्णय मुख्य रूप से छोटे बच्चों को दोपहर की तीव्र गर्मी से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।


कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जयपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं अब सुबह 7:30 बजे से 12:00 बजे तक ही संचालित होंगी। ये नए समय 27 अप्रैल से लागू होंगे और वर्तमान शैक्षणिक सत्र के अंत तक जारी रहेंगे। पहले स्कूलों की छुट्टी का समय दिन में बाद में होता था, जिससे बच्चों को घर लौटते समय तेज धूप और गर्मी का सामना करना पड़ता था। नए आदेश से हजारों छात्रों और उनके माता-पिता को महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है।


उच्च कक्षाओं और परीक्षाओं के लिए नियम


प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह समय परिवर्तन केवल कक्षा 8 तक के छात्रों पर लागू होगा। कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल का समय पहले की तरह ही रहेगा। इसके अलावा, स्कूल स्टाफ या किसी अन्य बोर्ड या स्थानीय परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उच्च कक्षाओं के छात्रों को अपनी परीक्षाओं और नियमित कक्षाओं के लिए पहले निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित होना आवश्यक है।


उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई


जिला कलेक्टर ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई स्कूल इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी उप-क्षेत्रीय अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य को इस तीव्र गर्मी में खतरे में न डाला जाए।