ओडिशा में शिक्षकों की भर्ती में बदलाव: नया कानून लागू
नया कानून शिक्षकों की भर्ती को तेज करेगा
भुवनेश्वर: ओडिशा राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2026, सोमवार से लागू हो गया है, जब राज्यपाल हरि बाबू कंबमपति ने इस नए कानून पर हस्ताक्षर किए।
उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने बताया कि इस नए कानून के लागू होने से राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में खाली शिक्षण पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ओडिशा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (शिक्षकों के पदों में आरक्षण) विधेयक, 2026 के विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद लागू हुआ, जिसके लिए 31 मार्च को देर रात तक विस्तृत चर्चा हुई।
मंत्री ने राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस अधिनियम को एक ऐतिहासिक पहल बताया, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों (ST), अनुसूचित जातियों (SC), और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भर्ती में आरक्षण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, जिसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। यह पहले के विभागवार आरक्षण प्रणाली को बदलता है।
नए ढांचे के तहत, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर जैसे शिक्षण पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण लागू किया जाएगा, जिससे विश्वविद्यालयों में आरक्षित श्रेणियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में कई लंबे समय से रिक्त उप-कुलपति पदों को भी भरा गया है, जिसमें 14 विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां की गई हैं।
सूरज ने कहा कि ओडिशा के शिक्षाविदों को नेतृत्व की भूमिकाएं सौंपी गई हैं, जिससे राज्य में शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए नियुक्त उप-कुलपतियों के नेतृत्व में विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण और अनुसंधान-आधारित उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे।