उत्तर प्रदेश सहायक प्रोफेसर भर्ती 2026: आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी
उत्तर प्रदेश सहायक प्रोफेसर भर्ती 2026
भर्ती विवरण: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में 1,936 सहायक प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2026 से शुरू हुई। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक बार पंजीकरण (OTR) प्रणाली लागू की गई है। उम्मीदवारों को सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने से पहले OTR प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर किए जाने हैं: https://upessc.up.gov.in/. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना पढ़ने की सलाह दी जाती है। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2026 से शुरू हुई। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2026 है। सहायक प्रोफेसर पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम, परीक्षा केंद्र की जानकारी और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर समय पर जारी किए जाएंगे।
आवेदन शुल्क:
आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ₹2,000 है, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के उम्मीदवारों को ₹1,500 का भुगतान करना होगा। PwD कोटा के तहत पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1,000 का आवेदन शुल्क देना होगा।
भर्ती के लिए पात्रता:
UP सहायक प्रोफेसर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित विषय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करना होगा। पात्रता मानदंड विषय के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। अधिकांश विषयों के लिए, उम्मीदवारों को संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उन्हें NET/SLET/SET उत्तीर्ण करना आवश्यक है। पीएचडी की योग्यता भी आवश्यक है। आरक्षित श्रेणी और विकलांग उम्मीदवारों को मास्टर डिग्री के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी।
उम्र सीमा:
इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित श्रेणियों और अन्य योग्य समूहों के लिए लागू नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।