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BPSC AEDO परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा 14 से 21 अप्रैल 2026 के बीच 38 जिलों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न लाने और नकारात्मक अंकन के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, परीक्षा केंद्र के नाम में भी संशोधन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
 

BPSC AEDO परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश


बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा जारी दिशा-निर्देश: बिहार लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार, यह परीक्षा राज्य के 38 जिलों में 14, 15, 17, 18, 20 और 21 अप्रैल 2026 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।


**परीक्षा से दो घंटे पहले पहुंचें**
आयोग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा के प्रत्येक शिफ्ट के लिए अपने ई-एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति साथ लाएं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले पहुंचना आवश्यक है, हालांकि परीक्षा हॉल में प्रवेश केवल परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही अनुमति दी जाएगी।


**इन उपकरणों को परीक्षा केंद्र पर न लाएं**
सूचना में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा हॉल या परिसर को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण—जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ उपकरण, वाई-फाई गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर और स्मार्टवॉच—परीक्षा केंद्र पर सख्ती से प्रतिबंधित हैं। यदि किसी उम्मीदवार के पास ऐसे उपकरण पाए जाते हैं, तो इसे अनुशासनहीनता के रूप में माना जाएगा।


आयोग ने यह भी बताया कि परीक्षा में नकारात्मक अंकन लागू होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक काटा जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (जैसे सुधार तरल या रबड़ का उपयोग) उत्तर को गलत मान लिया जाएगा।


**विशिष्ट परीक्षा केंद्र के संबंध में सूचना जारी**
इसके साथ ही, आयोग ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) परीक्षा (विज्ञापन संख्या 87/2025) के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। समस्तीपुर जिले में एक परीक्षा केंद्र के नाम में आंशिक संशोधन किया गया है। पहले इसे "उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरपुर ऐलोत" के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, अब इसका नाम "अपग्रेडेड मिडिल स्कूल, हरपुर ऐलोत, समस्तीपुर" कर दिया गया है। संबंधित उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि और समय पर इस संशोधित केंद्र पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।


अनुशासनहीनता या अनुचित साधनों के उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यदि कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है, तो उसे वर्तमान परीक्षा के साथ-साथ अगले पांच वर्षों के लिए परीक्षाओं से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा, भ्रामक या सनसनीखेज अफवाहें फैलाने पर तीन साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।


आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी को नजरअंदाज करें और जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करें।