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यूपी पीसीएस 2024: 220 पदों पर भर्ती, फॉर्म भरने से पहले जान लें जरूरी बातें

UPPSC PCS 2024: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने पीसीएस 2024 के लिए बंपर वैकेंसी निकाली हैं। इसके जरिए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी (डीएसपी) समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए कुल 220 सीटें हैं. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी है.
 

UPPSC PCS 2024: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने पीसीएस 2024 के लिए बंपर वैकेंसी निकाली हैं। इसके जरिए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी (डीएसपी) समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए कुल 220 सीटें हैं. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी है. लेकिन आवेदन करने से पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ओटीआर के रूप में संक्षिप्त। यदि एक बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप पीसीएस का फॉर्म नहीं भर सकते। दरअसल, फॉर्म भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी. ओटीआर पंजीकरण और फॉर्म भरना दोनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्म भरने से कम से कम 72 घंटे पहले ओटीआर करना होगा।

ओटीआर नंबर कैसे प्राप्त करें

ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in या https://uppsc.up.nic.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर में ईमेल आईडी, फोन नंबर, आधार नंबर और शैक्षणिक योग्यता जैसे विवरण भरने होंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा और फिर ओटीआर नंबर जनरेट होगा। नंबर जनरेट होने के 72 घंटे यानी तीन दिन बाद आप एसडीएम या डिप्टी एसपी बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं. यानी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

यूपी पीसीएस 2024 के लिए शुल्क

सामान्य वर्ग के लिए यूपी पीसीएस के लिए कुल फॉर्म भरने का शुल्क रु. 125 है. जबकि एससी, एसटी और पूर्व सैनिकों के लिए यह 65 रुपये है. जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निःशुल्क है. लेकिन उन्हें ऑनलाइन फॉर्म के लिए 25 रुपये भी जमा करने होंगे.

क्षमता

यूपी पीसीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। हालांकि, एससी, एसटी, ओबीसी, यूपी वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ियों, बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों को पांच साल की छूट मिलेगी।