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School Reopening: नोएडा में 9 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, ग्रेप के नियमों का कड़ाई से पालन करने के आदेश

शहर में प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स के 400 के आंकड़े को पार करने पर ग्रेड 4 के नियमों को लागू कराया गया था और कक्षा 1 से आठवीं तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। अब जिला अधिकारी का नया आदेश आया है। इसके मुताबिक 9 नवंबर से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर ने अपने आदेश में अफसरों को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। रविवार को जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में जनपद में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों के साथ की गई।
 
शहर में प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स के 400 के आंकड़े को पार करने पर ग्रेड 4 के नियमों को लागू कराया गया था और कक्षा 1 से आठवीं तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। अब जिला अधिकारी का नया आदेश आया है। इसके मुताबिक 9 नवंबर से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर ने अपने आदेश में अफसरों को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। रविवार को जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में जनपद में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों के साथ की गई।

बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी, डीसीपी ट्रैफिक प्रभागीय वन अधिकारी, एआरटीओ, डीआईओएस, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर एवं क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा उपस्थित थे।

जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिए गए की सीएक्यूएम के निदेशरें का अनुपालन सुनिश्चित रखा जाए। उन्होंने बताया की ग्रेप का स्टेज 4 हटाया गया है। इसके बाद स्टेज 3 तक लागू सभी प्रावधानों एवं रिस्ट्रिक्शंस को ग्राउंड पर प्रभावी रूप से लागू रखा जाए।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जनपद के समस्त विद्यालय 9 नवंबर से खोल दिए जाएंगे। ग्रेप स्टेज 3 में लागू समस्त प्रावधानों यथा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज पर सशर्त लागू रोक का अनुपालन प्रभावी रखा जाएगा। अनुमन्य फ्यूल के अतिरिक्त अन्य इकाइयां प्राप्त निदेशरें के क्रम में संचालित की जाएं, जिन कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन एक्टिविटीज को छूट प्राप्त है, उनमें नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही समस्त प्राधिकरण एवं अर्बन लोकल बॉडी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि रखा जाए की मेकेनिकल स्वीपिंग, रोड वाशिंग तथा वाटर स्प्रिंकलिंग का कार्य नियमित रूप से किया जाए।

आदेश के मुताबिक समस्त प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित रखा जाए कि सीएम क्यूएम से प्राप्त निर्देश के क्रम में 500 वर्ग मीटर से अधिक की समस्त परियोजनाओं तथा कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को यूपी इन्वायरमेंट कंप्लायंस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करा दिया जाए।

पुलिस उपायुक्त यातायात तथा एआरटीओ प्रवर्तन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भविष्य में यदि ग्रेप स्टेज 4 के प्रावधान लागू होते हैं तो उस हेतु बीएस 6 से नीचे के चार पहिया डीजल वाहनों के संचालन पर रोक के आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाए।