गुरुग्राम के जीडी गोयनका हाई स्कूल की सीबीएसई संबद्धता निलंबित
गुरुग्राम में सीबीएसई का कड़ा कदम
गुरुग्राम: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नियमों के उल्लंघन के चलते गुरुग्राम के सोहना स्थित जीडी गोयनका हाई स्कूल की संबद्धता को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए लागू होगा। यह कार्रवाई मुख्य रूप से छात्रों की सुरक्षा और स्कूल परिसर में नियमों के पालन में कमी के कारण की गई है।
छात्रों की सुरक्षा पर चिंता
सीबीएसई द्वारा किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि जीडी गोयनका हाई स्कूल अपने परिसर को दो अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझा कर रहा था। सबसे गंभीर बात यह थी कि इन संस्थानों के बीच कोई स्पष्ट भौतिक विभाजन या पक्की बाउंड्री नहीं थी। बोर्ड ने इसे छात्रों की सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंताजनक माना।
जांच में यह भी सामने आया कि एक ही इमारत की विभिन्न मंजिलों पर कई संस्थान संचालित हो रहे थे। इसके अलावा, उसी भवन की ऊपरी मंजिल पर एक विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कार्यक्रम भी चल रहा था। सीबीएसई के अनुसार, इस प्रकार की व्यवस्था से स्कूल के छात्रों का बाहरी लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
बोर्ड की स्पष्ट नीति
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बोर्ड का मानना है कि बिना उचित बाउंड्री और अलग प्रवेश-निकास के साझा परिसर छात्रों को बुलिंग, उत्पीड़न और अनचाहे संपर्क जैसे जोखिमों में डालता है। हर स्कूल के लिए यह अनिवार्य है कि उसका परिसर पूरी तरह सुरक्षित हो और बाहरी लोगों की पहुंच से मुक्त रहे।
सख्त चेतावनी
बोर्ड ने यह भी नोट किया कि स्कूल प्रबंधन अन्य संस्थानों को अलग परिसरों में स्थानांतरित करने में असमर्थ था। हालांकि, सीबीएसई ने यह माना कि स्कूल ने निरीक्षण के बाद उठाई गई आपत्तियों को दूर करने की कोशिश की है। इस मामले में, सीबीएसई ने अन्य सभी स्कूलों को भी सख्त चेतावनी दी है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
छात्रों के लिए राहत
छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई ने कुछ राहत भी दी है। निलंबन अवधि के दौरान स्कूल कक्षा 9वीं और 11वीं में नए दाखिले नहीं कर सकेगा, लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक पहले से पढ़ रहे छात्र उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
निर्देशों का पालन अनिवार्य
सीबीएसई ने स्कूल को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। स्कूल परिसर को पूरी तरह अन्य संस्थानों से अलग करना होगा। भवन, खेल मैदान और अन्य सुविधाओं का उपयोग केवल जीडी गोयनका हाई स्कूल के छात्रों के लिए ही होगा। इसके अलावा, मुख्य सड़क से अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाना और पूरे परिसर के चारों ओर छह फीट ऊंची पक्की बाउंड्री बनाना अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही, स्कूल को सीबीएसई मानकों के अनुसार कंपोजिट साइंस लैब स्थापित करनी होगी और सभी जरूरी रिकॉर्ड को अफिलिएशन बायलॉज, एसओपी और सीबीएसई के दिशा-निर्देशों के अनुसार रखना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूल का कोई भी संसाधन या स्टाफ किसी अन्य संस्था के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।